ओडिशा में आंशिक रुप से खुलेंगे नौवीं से 12वीं तक के स्कूल, सरकार ने दी अनुमति
आदेश में कहा गया है कि अकादमिक संस्थानों के बंद होने के बावजूद अधिकारियों को परीक्षाएं (अकादमिक, प्रतियोगी और प्रवेश परीक्षा), मूल्यांकन और अन्य प्रशासनिक गतिविधियां करने की अनुमति है। आदेश के अनुसार ऑनलाइन/दूरस्थ शिक्षा प्रणाली जारी रहेगी और इसे प्रोत्साहन जारी रहेगा।
आदेश में कहा गया है कि अकादमिक संस्थानों के बंद होने के बावजूद अधिकारियों को परीक्षाएं (अकादमिक, प्रतियोगी और प्रवेश परीक्षा), मूल्यांकन और अन्य प्रशासनिक गतिविधियां करने की अनुमति है। आदेश के अनुसार ऑनलाइन/दूरस्थ शिक्षा प्रणाली जारी रहेगी और इसे प्रोत्साहन जारी रहेगा। संबंधित विभाग शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को ऑनलाइन कक्षाओं के लिए स्कूलों में बुलाए जाने की अनुमति दे सकते हैं। आदेश में कहा गया है कि उच्च शिक्षा संस्थानों को प्रयोगात्मक विषयों वाले विज्ञान और प्रौद्योगिकी के केवल शोधार्थियों (पीएचडी) और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए खोलने की अनुमति दी जाएगी। धार्मिक स्थलों को फिर से खोलने के संबंध में, राज्य सरकार ने कहा कि स्थानीय अधिकारी कोविड-19 महामारी की स्थिति को देखते हुए उचित प्रतिबंधों और सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ अनुमति दे सकते हैं।DMHP teams are covering major districts of Odisha to sensitise ASHA members on screening & providing follow up care for people suffering from mental illness during #COVID19. #OdishaCares pic.twitter.com/zz9kij5hXq
— H & FW Dept Odisha (@HFWOdisha) October 31, 2020
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सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन परिसर, थिएटर, ऑडिटोरियम, सभागार और इसी तरह के स्थान बंद रहेंगे। आदेश में कहा गया है कि आगे के स्थिति का आकलन करने के बाद ही इन प्रतिष्ठानों को फिर से खोलने पर के बारे में उचित निर्णय 16 नवंबर को लिए जाएंगे। आदेश के अनुसार शादी-समारोहों में 200 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ अनुमति दी जाएगी जबकि अंतिम संस्कार में अधिकतम 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है। राज्य सरकार के आदेश में कहा गया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उपचुनाव के लिए बैठकों को मंजूरी देने के अलावा 30 नवंबर तक सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक सभाएं प्रतिबंधित हैं। अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का संचालन भी 30 नवंबर तक बंद रहेगा। अंतरराज्यीय आवाजाही पर कोई रोक नहीं है।
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