इंदौर पुलिस पर पत्थर बरसाने वाले चार आरोपियों पर रासुका, गिरफ्तार कर भेजा गया जेल
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनीष सिंह ने मंगलवार को चंदन नगर में हुई घटना के चार आरोपियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए यह सूचना दी। इन आरोपियों को प्रदेश के जबलपुर और सतना जेल भेजने के आदेश दिये गये हैं। कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि जिन आरोपियों को रासुका में निरूद्ध किया हैं।
इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर स्थित चंदन नगर में हुए पुलिसकर्मीयों पर लॉकडाउन के दौरान पथराव करने वाले आरोपियों पर जिला प्रशासन ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) के तहत कार्यवाही की है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनीष सिंह ने मंगलवार को चंदन नगर में हुई घटना के चार आरोपियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए यह सूचना दी। इन आरोपियों को प्रदेश के जबलपुर और सतना जेल भेजने के आदेश दिये गये हैं। कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि जिन आरोपियों को रासुका में निरूद्ध किया हैं। इनमें चंदन नगर की चन्दू वाला रोड 10वीं गली निवासी सलीम उर्फ सल्लू पिता लल्लू खान उम्र 50 साल, जावेद पिता नासिर खान उम्र 30 साल, इमरान पिता भुरू खान उम्र 24 साल तथा समीर पिता अनवर खान उम्र 22 साल शामिल हैं।
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इंदौर जिला प्रशासन ने जानकारी देते हुए बताया कि 7 अप्रैल 2020 मंगलवार को शाम को शहर के चंदन नगर थाना क्षेत्र में कुछ व्यक्ति एक सफेद रंग की मैजिक वैन क्रमांक एमपी 10 टी 4559 में बैठे हुए थे। इन्हें थाना चंदन नगर में पदस्थ आरक्षक सुरेन्द्र अहाके द्वारा अपने साथ में लगे बल के द्वारा लॉकडाउन का उल्लंघन करने से मना किया गया एवं समझाइश दी गई लेकिन वाहन में बैठे आरोपियों द्वारा पुलिस आरक्षक और अन्य पुलिसकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया और हमला कर दिया गया। जिला प्रशासन ने इन सभी आरोपियों की पहचान कर इन पर कर्फ्यू का उल्लंघन करने, शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने, पत्थरबाजी कर तनाव फैलाने तथा आरोपियों द्वारा कोरोना वायरस की रोकथाम के कार्य में बाधा उत्पन्न कर मानव जीवन को खतरे में डालने को लेकर इनके विरूद्ध यह सख्त कार्रवाई की गई है।
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