दिल्ली में पटाखों पर बैन को लेकर नोटिफिकेशन जारी, सरकार ने बिक्री को लेकर इस तारीख तक लगाया प्रतिबंध
एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए, राय ने कहा कि दिल्ली में सर्दियों के मौसम के दौरान वायु प्रदूषण में वृद्धि दर्ज की जाती है, और पटाखे फोड़ने से स्थानीय उत्सर्जन में वृद्धि होती है।
दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने दिल्ली के एनसीटी के क्षेत्र में 01.01.2025 तक सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। इसमें ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिलीवरी और सभी प्रकार के पटाखों को फोड़ना भी शामिल है। इससे पहले राज्य के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा था कि वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की प्रासंगिक धाराओं के तहत लगाया गया प्रतिबंध, हरित पटाखों सहित सभी पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर लागू होगा।
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एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए, राय ने कहा कि दिल्ली में सर्दियों के मौसम के दौरान वायु प्रदूषण में वृद्धि दर्ज की जाती है, और पटाखे फोड़ने से स्थानीय उत्सर्जन में वृद्धि होती है। उन्होंने कहा था कि ऐसी स्थिति को देखते हुए पिछले साल की तरह इस बार भी सभी प्रकार के पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा रहा है ताकि लोगों को प्रदूषण से बचाया जा सके। किसी भी प्रकार के पटाखों की ऑनलाइन डिलीवरी या बिक्री पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
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प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पी. के. मिश्रा ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में लैंडफिल साइट को साफ करने में धीमी प्रगति और अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाओं के क्रियान्वयन में देरी पर चिंता व्यक्त की। मिश्रा ने दिल्ली के वायु प्रदूषण से निपटने के लिए उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने निर्माण स्थलों पर धूल पर नियंत्रण रखने की व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने तथा बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन का आह्वान किया।
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