24 जनवरी को नहीं, आज ही होगा निर्भया के दोषी पवन की याचिका पर फैसला
निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले में फांसी की सजा पाए 4 दोषियों में से एक पवन गुप्ता ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपने बचाव में याचिका दाखिल की है। पवन कुमार ने अपनी याचिका में दावा किया कि घटना के समय वह नाबालिग था और ट्रायल कोर्ट ने गलत तरीके से उसके खिलाफ काम किया था।
निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या में दोषी पवन कुमार गुप्ता की याचिका पर कोर्ट ने अपना फैसला बदल दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पवन की याचिका पर 24 जनवरी 2020 को सुनवाई करने की डेट दी थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले को बदलते हुए कहा है कि निर्भया के दोषी पवन कुमार गुप्ता की याचिका पर आज ही सुनवाई होगी। पवन ने फांसी की सजा से बचने के लिए याचिका दायर की थी कि वह 2012 में वारदात के समय नाबालिक था जांच और ट्रायल के दौरान गलत तरीके से उम्र बताई गयी थी। इसी के खिलाफ पवन के वकील ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में यह भी कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट ने एक नाबालिग के तौर पर उसके अधिकारों का हनन किया है।
Delhi High Court recalls its adjournment order in Nirbhaya case convict Pawan Kumar Gupta's plea. Matter to be heard today after the 2012 gangrape victim's lawyers again mentioned and objected for the adjournment.
— ANI (@ANI) December 19, 2019
आपको बता दें कि कल सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया के सामुहिक बलात्कार और हत्या केस में दोषी अक्षय ठाकुर की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया था। दोषी अक्षय ठाकुर की फांसी की सजा को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट के बाद अब इस मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होनी थी जिसे कोर्ट ने 7 जनवरी तक टाल दिया है। निर्भया के दोषियों की फांसी का डेथ वॉरेंट पर फैलसा अब 7 जनवरी को लिया जाएगा। ऐसे में दोषियों को अब 20 दिन को मोहलत और मिल गई है।
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