भोपाल में फिर लागू रहेगा नाईट कर्फ्यू , कलेक्टर ने जारी किया आदेश
सुयश भट्ट । Oct 8 2021 1:27PM
कलेक्टर के जारी आदेश के अनुसार सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन, मेले, धार्मिक चल समारोह आदि, जिनमें जनसमूह एकत्र होता है, प्रतिबंधित रहेंगे।
भोपाल। राजधानी भोपाल में कलेक्टर अविनाश लवानिया ने धारा 144 के तहत पूरे भोपाल जिले की राजस्व सीमाओं में आगामी आदेश तक नए प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए हैं। इसके साथ ही भोपाल के सभी नगरीय क्षेत्रों में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा।
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वहीं कलेक्टर के जारी आदेश के अनुसार सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन, मेले, धार्मिक चल समारोह आदि, जिनमें जनसमूह एकत्र होता है, प्रतिबंधित रहेंगे।
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- सभी सामाजिक/ राजनैतिक /खेल /मनोरंजन /सांस्कृतिक /धार्मिक आयोजन /मेले/धार्मिक
चल समारोह आदि, जिनमें जनसमूह एकत्र होता है, प्रतिबंधित रहेंगे। - भोपाल जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 11.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक नाईट कफयूँ रहेगा ।
- समस्त कोचिंग संस्थान एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक संचालित
किये जा सकेंगे । दिनॉक 15.10.2021 से 100 प्रतिशत की क्षमता पर कोचिंग संस्थान एवं प्रशिक्षण
संस्थान संचालित हो सकेंगे । कोविड-19 प्रोटोकोल का पालन कोचिंग संस्थान के संचालक एवं
प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजक को सुनिश्चित कराना बंधनकारी होगा । - समस्त धार्मिक/पूजा स्थल की क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक श्रद्वालु/अनुयायी उपस्थित रह
- समस्त प्रकार की दुकानें,व्यवसायिक प्रतिष्ठान,निजी कार्यालय, शॉपिंग मॉल, जिम अपने नियत समय तक
खुल सकेंगे । सिनेमा घर एवं थियेटर कुल क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक संचालित किये जा
सकेंगे । उपरोक्त हेतु कोविड-19 प्रोटोकोल का पालन बंधनकारी होगा । - समस्त बृहद, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उधोग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेंगे तथा निर्माण
गतिविधियों सतत् चल सकेंगी । - जिम, फिटनेस सेन्टर, योगा केन्द्रों का संचालन इनकी क्षमता के 50 प्रतिशत की क्षमता तक कोविड
प्रोटोकोल का पालन करते हुए संचालित किये जा सकेंगे । दिनॉक 15.10.2021 से 100 प्रतिशत क्षमता
पर उपरोक्त संचालन किया जा सकेगा । - समस्त खेलकूद के स्टेडियम एवं स्वीमिंग पूल खुल सकेंगे तथा खेल आयोजनों में स्टेडियम/दर्शक
दीर्घा में क्षमता के 50 प्रतिशत तक दर्शक शामिल हो सकेंगे । - समस्त रेस्टोरेंट एवं क्लब 100 प्रतिशत क्षमता से कोविड-19 प्रोटोकोल की शर्त का पालन करते हुए
- विवाह आयोजनों में दोनो पक्षों के मिलाकर अधिकतम 300 अतिथि/व्यक्ति शामिल हो सकेंगे ।
आयोजन में कोविड-19 महामारी की रोकथाम हेतु समस्त प्रोटोकोल का पालन किया जाना आयोजको
द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा । - अधिकतम 200 व्यक्तियों की उपस्थिति में अंतिम संस्कार की अनुमति रहेगी ।
- रावण दहन के पूर्व परम्परागत श्रीराम चल समारोह प्रतिकात्मक रूप से अनुमत्य होगा। रामलीला तथा
रावण दहन के कार्यक्रम खुले मैदान में फेस मास्क तथा सोशल डिस्टेसिंग की शर्त पर आयोजन समिति
द्वारा सम्बंधित एस0डी0एम0 की पूर्वानुमति प्राप्त कर आयोजित किये जा सकेंगे । रामलीला का आयोजन
मैदान/हॉल की क्षमता की 50 प्रतिशत सीमा तक दर्शक शामिल हो सकेंगे । रावण दहन के वृहद
आयोजन,जिनका स्वरूप मेले समान होता है, की अनुमति नहीं होगी । - गरबा का आयोजन सोसायटियों/ कॉलोनियों/ मोहल्लों में मोहल्ला वासियों/कॉलोनी वासियो की आयोजन समिति द्वारा आयोजन स्थल की क्षमता के 50 प्रतिशत की क्षमता तक की उपस्थिति में खुल सकेंगे।
- अन्तराज्यीय (Inter State) तथा राज्यातंरिक (Intra State) व्यक्तियो,माल (good) एवं सर्विसेज का आवागमन निर्वाध रहेगा ।
- अनुमत्य आयोजनों/समारोहों में डी.जे./बैण्डबाजे की माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जारी आदेशो के अधीन रात्रि 10.00 बजे तक उपयोग की अनुमति रहेगी ।
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