लाउडस्पीकर विवाद के बीच नासिक के कमिश्नर का बड़ा आदेश, अजान के वक्त नहीं बजा सकेंगे हनुमान चालीसा

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अभिनय आकाश । Apr 18 2022 2:28PM

नासिक के कमिश्नर दीपक पांडे ने कहा है कि सभी धार्मिक स्थलों को 3 मई तक लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति लेने का निर्देश दिया गया है। 3 मई के बाद यदि कोई आदेश का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने सोमवार, 18 अप्रैल को कहा कि महाराष्ट्र में धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की अनुमति केवल पूर्व अनुमति से ही दी जाएगी। प्रदेश सरकार की तरफ से ये फैसला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के प्रमुख राज ठाकरे द्वारा 3 मई तक मस्जिदों के ऊपर से लाउडस्पीकर हटाने के अल्टीमेटम के बाद आया है। राज ठाकरे ने कहा था कि यदि सरकार तक मस्जिदों के ऊपर से लाउडस्पीकर हटाने में विफल रही, तो मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा बजायी जाएगी। वहीं अब नासिक पुलिस कमिश्नर की तरफ से एक बड़ा आदेश जारी किया गया है।

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नासिक के कमिश्नर दीपक पांडे ने कहा है कि सभी धार्मिक स्थलों को 3 मई तक लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति लेने का निर्देश दिया गया है। 3 मई के बाद यदि कोई आदेश का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पांडे ने कहा कि हनुमान चालीसा या भजन बजाने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है। अज़ान से पहले और बाद में 15 मिनट के भीतर इसकी अनुमति नहीं होगी। मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में इसकी इजाज़त नहीं होगी। इस आदेश का उद्देश्य कानून-व्यवस्था बनाए रखना है।

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गौरतलब है कि पिछले कई दिनों से लाउडस्पीकर को लेकर प्रदेश की सियासत काफी गरम है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे की तरफ से 3 मई तक मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर को हटाने का अल्टीमेटम दिया है। ऐसा नहीं करके की सूरत में लाउडस्पीकर से मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा बजाने की चेतावनी भी राज ठाकरे की तरफ से दी गई।  

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