हाई कोर्ट के नजरबंदी में भेजने के आदेश के बाद घर लौटे मंत्री फरहाद हकीम
प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क । May 22 2021 8:13AM
उच्च न्यायालय के नजरबंदी में भेजने के आदेश के बाद फरहाद हकीम घर लौट गए है।अदालत ने अपने पूर्व के आदेश को संशोधित किया जिसके तहत सीबीआई अदालत द्वारा चारों नेताओं को दी गयी जमानत पर रोक लगायी गयी थी।
कोलकाता। नारद स्टिंग टेप मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए पश्चिम बंगाल के मंत्री फरहाद हकीम और तीन अन्य को नजरबंदी में रखे जाने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद वह शुक्रवार को अपने आवास लौट आए। हकीम कड़ी सुरक्षा के बीच शाम को अपने चेतला आवास पहुंचे।
इसे भी पढ़ें: पीएम और यूपी सीएम एक-दूसरे की नकली प्रशंसा कर रहे और जनता परेशान है: अखिलेश यादव
अदालत ने हकीम, पंचायत मंत्री सुब्रत मुखर्जी, तृणमूल कांग्रेस विधायक मदन मित्रा और कोलकाता के पूर्व महापौर सोवन चटर्जी को नजरबंदी में रखने का आदेश दिया। अदालत ने अपने पूर्व के आदेश को संशोधित किया जिसके तहत सीबीआई अदालत द्वारा चारों नेताओं को दी गयी जमानत पर रोक लगायी गयी थी। मुखर्जी, मित्रा और चटर्जी तत्काल घर नहीं लौट सके, क्योंकि उनका स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न समस्याओं के कारण अस्पतालों में इलाज चल रहा है।
डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।
We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:
अन्य न्यूज़