MUDA Case: पूछताछ का सामना करेंगे सिद्धारमैया, लोकायुक्त पुलिस के सामने बुधवार को होंगे पेश

Siddaramaiah
ANI
अंकित सिंह । Nov 5 2024 6:41PM

लोकायुक्त पुलिस ने 25 अक्टूबर को उसकी पत्नी से पूछताछ की थी, जिसे आरोपी नंबर 2 के रूप में नामित किया गया है। वहीं, कर्नाटक के मंत्री एमबी पाटिल ने कहा कि हम कानूनी रास्ता अपनाएंगे और अगर अदालत ने नोटिस दिया है, तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री अधिवक्ताओं से परामर्श करने के बाद फैसला लेंगे।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया मुडा मामले को लेकर मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। उन्हें लोकायुक्त पुलिस का समन भी मिला है। इन सबके बीच सिद्धारमैया ने कहा कि वह MUDA साइट आवंटन मामले में पूछताछ के लिए जारी किए गए समन के जवाब में बुधवार को मैसूर में लोकायुक्त पुलिस के सामने पेश होंगे। सिद्धारमैया ने एक सवाल के जवाब में संवाददाताओं से कहा कि मैं कल सुबह 10 बजे जा रहा हूं। लोकायुक्त पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में सीएम को आरोपी नंबर 1 के रूप में नामित किया गया है, उन पर मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) द्वारा उनकी पत्नी पार्वती बीएम को 14 साइटों के आवंटन में अवैधताओं के आरोप का सामना करना पड़ रहा है।

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लोकायुक्त पुलिस ने 25 अक्टूबर को उसकी पत्नी से पूछताछ की थी, जिसे आरोपी नंबर 2 के रूप में नामित किया गया है। वहीं,  कर्नाटक के मंत्री एमबी पाटिल ने कहा कि हम कानूनी रास्ता अपनाएंगे और अगर अदालत ने नोटिस दिया है, तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री अधिवक्ताओं से परामर्श करने के बाद फैसला लेंगे। उन्होंने कहा कि जब राज्य में भाजपा सत्ता में थी और केंद्र में कांग्रेस सत्ता में थी, तो वे (भाजपा) सीबीआई और ईडी पर भी भरोसा नहीं था। अचानक जब बीजेपी सत्ता में है तो सीबीआई और ईडी पवित्र हो गई।

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मुख्यमंत्री एमयूडीए द्वारा उनकी पत्नी को 14 स्थलों के आवंटन में अनियमितताओं के आरोपों का सामना कर रहे हैं। सिद्धरमैया, उनकी पत्नी, स्वामी और देवराजू (जिनसे स्वामी ने जमीन खरीदकर पार्वती को उपहार में दी थी) तथा अन्य का नाम मैसुरु स्थित लोकायुक्त पुलिस द्वारा 27 सितंबर को दर्ज की गई प्राथमिकी में शामिल है। स्वामी और देवराजू ने लोकायुक्त पुलिस के समक्ष भी गवाही दी है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को आरटीआई (सूचना का अधिकार) कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा द्वारा दायर उस रिट याचिका पर मुख्यमंत्री सिद्धरमैया एवं अन्य को नोटिस जारी किया, जिसमें मैसुरु शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) द्वारा जमीन आवंटन करने संबंधी मामले को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। 

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