Mohammad Faisal: फिर बहाल हुई मोहम्मद फैजल की सांसदी, लोकसभा सचिवालय ने जारी की अधिसूचना
लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि फैज़ल की सदन से अयोग्यता का फैसला रद्द किया जाता है, लेकिन यह निर्णय आगे की न्यायिक घोषणाओं के अधीन होगा।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा हत्या के प्रयास के मामले में उनकी सजा को निलंबित करने के कुछ हफ्ते बाद, लोकसभा सचिवालय ने संसद के निचले सदन से एनसीपी सदस्य मोहम्मद फैजल पीपी की अयोग्यता को रद्द कर दिया। इसका मतलब है कि उनकी लोकसभा सदस्यता एक बार फिर से बहाल कर दी गई है। लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि फैज़ल की सदन से अयोग्यता का फैसला रद्द किया जाता है, लेकिन यह निर्णय आगे की न्यायिक घोषणाओं के अधीन होगा।
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चार अक्टूबर को केरल हाई कोर्ट ने 'हत्या की कोशिश' मामले में उनकी याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। 2009 में हत्या के प्रयास के मामले में लक्षद्वीप के सांसद फैजल को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कावारत्ती की एक सत्र अदालत ने उन्हें 10 साल की कैद और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी, जिसके बाद फैजल को 11 जनवरी को सांसद के तौर पर पहली बार अयोग्य घोषित कर दिया गया था। राकांपा नेता 2014 और 2019 में लक्षद्वीप से सांसद चुने गए थे।
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इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के सांसद मोहम्मद फैजल की उस याचिका को खारिज करने के केरल उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी जिसमें हत्या के प्रयास के एक मामले में उन्होंने अपनी दोषसिद्धि को निलंबित करने का अनुरोध किया है। केरल उच्च न्यायालय के तीन अक्टूबर के आदेश पर फैजल को बुधवार को लोकसभा की सदस्यता के अयोग्य घोषित कर दिया गया था। संसद में लक्षद्वीप का प्रतिनिधित्व करने वाले फैजल को इस साल संसद की सदस्यता के लिए दो बार अयोग्य घोषित किया गया है।
The Lok Sabha membership of Lakshadweep MP Mohammad Faizal restored by the Lok Sabha Secretariat following the directions of the Supreme Court. https://t.co/9ryBcDgrgu pic.twitter.com/qwpdFfurAF
— ANI (@ANI) November 2, 2023
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