Electoral Bonds खत्म करने पर बोले मोदी, हर कोई पछताएगा, राहुल ने पीएम को बता दिया मास्टरमाइंड
मोदी ने साफ तौर पर कहा कि इसमें भी सुधार की काफी गुंजाइश है। लेकिन आज हमने देश को पूरी तरह से काले धन की ओर धकेल दिया है, इसलिए मैं कहता हूं कि हर किसी को इसका पछतावा होगा। जब वे ईमानदारी से सोचेंगे तो सबको पछताना पड़ेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को विपक्षी दलों पर चुनावी बांड योजना पर "झूठ फैलाने" का आरोप लगाया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। एएनआई के साथ एक साक्षात्कार में, प्रधान मंत्री ने कहा कि देश को चुनावों में "काले धन" की ओर धकेल दिया गया है और हर किसी को इसका अफसोस होगा। उन्होंने कहा कि मैं कभी नहीं कहता कि निर्णय लेने में कोई कमी नहीं है। हम चर्चा करके सीखते हैं और सुधार करते हैं।'
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मोदी ने साफ तौर पर कहा कि इसमें भी सुधार की काफी गुंजाइश है। लेकिन आज हमने देश को पूरी तरह से काले धन की ओर धकेल दिया है, इसलिए मैं कहता हूं कि हर किसी को इसका पछतावा होगा। जब वे ईमानदारी से सोचेंगे तो सबको पछताना पड़ेगा। चुनावी बांड योजना, जिसे सरकार द्वारा 2 जनवरी, 2018 को अधिसूचित किया गया था, को राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के तहत राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद दान के विकल्प के रूप में पेश किया गया था।
मोदी के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि चुनावी बॉन्ड में अहम चीज है- नाम और तारीख। अगर आप नाम और तारीखें देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जब उन्होंने (दानदाताओं ने) चुनावी बांड दिया था, उसके तुरंत बाद उन्हें अनुबंध दिया गया था या उनके खिलाफ सीबीआई जांच वापस ले ली गई थी। प्रधानमंत्री पकड़े गए हैं इसलिए एएनआई को इंटरव्यू दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह दुनिया की सबसे बड़ी जबरन वसूली योजना है और पीएम मोदी इसके मास्टरमाइंड हैं।
राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री से यह समझाने को कहें कि एक दिन सीबीआई जांच शुरू होती है और उसके तुरंत बाद उन्हें पैसे मिलते हैं और उसके तुरंत बाद सीबीआई जांच खत्म कर दी जाती है। बड़े ठेके, बुनियादी ढांचे के ठेके- कंपनी पैसा देती है और उसके तुरंत बाद उन्हें पैसा दे दिया जाता है। सच तो यह है कि यह जबरन वसूली है और पीएम मोदी ने इसका मास्टरमाइंड किया है।'
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15 फरवरी को, सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में अधिसूचित चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक करार दिया और भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय चुनाव आयोग से अप्रैल 2019 से खरीदे और भुनाए गए बांड के सभी विवरणों का खुलासा करने को कहा। अदालत ने कहा कि चुनावी बांड योजना के तहत, सत्तारूढ़ दल लोगों और संस्थाओं को योगदान देने के लिए मजबूर कर सकते हैं और केंद्र के इस तर्क को "गलत" कहकर खारिज कर दिया कि यह योगदानकर्ता की गोपनीयता की रक्षा करता है जो गुप्त मतदान प्रणाली के समान है।
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