महाराष्ट्र : PFI के खिलाफ कार्रवाई कर विरोध कर रहे 60 से अधिक लोगों पर मुकदमा
पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के खिलाफ राष्ट्रव्यापी कार्रवाई और इसके कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ बिना अनुमति पुणे में प्रदर्शन करने के मामले में पुलिस ने 60 से अधिक लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।
पुणे (महाराष्ट्र)। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के खिलाफ राष्ट्रव्यापी कार्रवाई और इसके कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ बिना अनुमति पुणे में प्रदर्शन करने के मामले में पुलिस ने 60 से अधिक लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुणे कलेक्ट्रेट के सामने शुक्रवार को प्रदर्शन कर रहे लोगों में से 41 को पुलिस ने हिरासत में लिया है।
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बंडगार्डन थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक प्रताप मनकर ने कहा, ‘‘हमने बिना अनुमति प्रदर्शन करने, गैर कानूनी तरीके से एकत्र होने और सड़क बाधित करने के मामले में 60 से अधिक लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की, जिनमें से 41 को कल हिरासत में लिया गया।’’ उन्होंने कहा कि पुलिस ने आयोजकों को नोटिस देकर प्रदर्शन नहीं करने को कहा था, लेकिन उन्होंने इसका पालन नहीं किया। मनकर ने बताया कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं-141, 143, 145, 147, 149 (सभी गैर कानूनी तरीके से एकत्र होने से संबंधित), धारा-188 (लोकसेवक के आदेश की अवहेलना), धारा-341 (गलत तरीके से रोकने) और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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गौरतलब है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) के नेतृत्व में विभिन्न एजेंसियों की टीम ने बृहस्पतिवार को पीएफआई के खिलाफ एक साथ 15 राज्यों में छापेमारी की कार्रवाई कर इसके 106 नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। पीएफआई पर देश में कट्टरपंथ को बढ़ावा देने और आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन देने का आरोप है। एजेंसी के मुताबिक, महाराष्ट्र और कनार्टक में पीएफआई के 20-20 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं, तमिलनाडु में 10, असम में छह, उत्तर प्रदेश में आठ, आंध्र प्रदेश में पांच, मध्य प्रदेश में चार, पुडुचेरी और दिल्ली में तीन-तीन तथा राजस्थान में दो पीएफआई सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है।
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