मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने दिया पुलिस महानिदेशक को निर्देश, दवाओं की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ करें सख्त कार्रवाई

Madhya Pradesh High Court
दिनेश शुक्ल । May 8 2021 5:55PM

उच्च न्यायालय ने यह निर्देश मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, ग्वालियर एवं जबलपुर सहित अन्य शहरों में कोविड-19 उपचार में आवश्यक रेमडेसिविर इंजेक्शन सहित अन्य जीवन रक्षक दवाओं की कथित रूप से हो रही कालाबाजारी करने के लिए लगाई गई याचिकाओं पर दिये हैं।

जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर उच्च न्यायालय ने कोविड-19 उपचार में आवश्यक रेमडेसिविर इंजेक्शन सहित अन्य जीवक रक्षक दवाओं की कालाबाजारी करने वालों को पकड़ने के लिए प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को भोपाल, इंदौर, ग्वालियर एवं जबलपुर में विशेष दल गठन करने एवं सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक तथा न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन की युगलपीठ ने कोरोना वायरस संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए बृहस्पतिवार को यह निर्देश दिया है।

 

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उच्च न्यायालय ने यह निर्देश मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, ग्वालियर एवं जबलपुर सहित अन्य शहरों में कोविड-19 उपचार में आवश्यक रेमडेसिविर इंजेक्शन सहित अन्य जीवन रक्षक दवाओं की कथित रूप से हो रही कालाबाजारी करने के लिए लगाई गई याचिकाओं पर दिये हैं। यह जानकारी न्याय मित्र वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ ने शुक्रवार को दी है। वही इस मामले की अगली सुनवाई 17 मई को निर्धारित की गई है।

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