Lockdown 5: उत्तर प्रदेश के लिए नई गाइडलाइन जारी, जानें क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा

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अवस्थी ने बताया कि निषिद्ध क्षेत्रों की व्यवस्थाएं यथावत रहेंगी। शहरी क्षेत्र में संक्रमण का एक मामला सामने आने पर उसके 250 मीटर के दायरे को सील किया जाएगा। एक से ज्यादा मामले होंगे तो यह दायरे 500 मीटर का होगा।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन से रियायतें देने के सिलसिले में सोमवार से राज्य में लागू होने वाले दिशानिर्देश रविवार को जारी कर दिये। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने यहां बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में अनलॉक—1 के सिलसिले में दिशानिर्देश जारी किये हैं। ये आगामी 30 जून तक लागू रहेंगे। उन्होंने बताया कि आगामी आठ जून से केन्द्र और उत्तर प्रदेश के दिशानिर्देशों के तहत धार्मिक स्थलों को खोला जाएगा। होटल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल भी आठ जून से खुलेंगे। सभी स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थाएं भी केन्द्र के दिशानिर्देश के अनुरूप ही खुलेंगी।

अवस्थी ने बताया कि निषिद्ध क्षेत्रों की व्यवस्थाएं यथावत रहेंगी। शहरी क्षेत्र में संक्रमण का एक मामला सामने आने पर उसके 250 मीटर के दायरे को सील किया जाएगा। एक से ज्यादा मामले होंगे तो यह दायरे 500 मीटर का होगा।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की आवासीय एवं बहुमंजिला सोसायटी, खासकर नोएडा और गाजियाबाद के लिये विशेष निषिद्ध क्षेत्र नीति बनायी गयी है। ऐसी इमारतों में अगर किसी एक मंजिल पर संक्रमण का एक मामला मिलता है तो केवल उसी भवन को निषिद्ध क्षेत्र में रखा जाएगा। अगर सोसायटी में एक से अधिक टावर में मामले आयेंगे तो प्रभावित टावरों को बंद किया जाएगा लेकिन कुछ साझा इलाका भी तय किया जाएगा।

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अगर जरूरत पड़ेगी तो उनको भी बंदी के क्षेत्र में रखा जाएगा। अवस्थी ने बताया कि वाणिज्यिक औद्योगिक कार्यालय भवनों में अगर कोरोना संक्रमण का कोई मामला निकलता है तो उसे निषिद्ध क्षेत्र बनाया जाएगा। उसे 24 घंटे के लिये बंद कर उसका संक्रमण रोधन किया जाएगा और फिर खोला जाएगा। संक्रमण रोधन का खर्च भवन स्वामी को उठाना पड़ेगा। अगर किसी मंजिल पर संक्रमण का कोई मामला पाया जाता है तो केवल उसी तल को सील किया जाएगा। अगर कई मंजिलों पर संक्रमण के मामले हैं तो पूरे टावर को सील किया जाएगा। अवस्थी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के किसी मजरे में निषिद्ध क्षेत्र होने के बावजूद उनमें एक दूसरे से दूरी के नियम को अपनाते हुए कृषि कार्य करने की अनुमति रहेगी।

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उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने नोएडा और गाजियाबाद के लिये आदेश दिये हैं कि वहां लोक स्वास्थ्य हित की व्यवस्था के लिये जिम्मेदार अधिकारी मिलकर व्यवस्था बनाएं ताकि स्वास्थ्य सेवाएं मजबूती से लागू रह सकें। इन जिलों में जो भी प्रतिबंध लगाने हैं, जो भी व्यवस्था बनानी है वे केन्द्र सरकार के दिशानिर्देशों को देखते हुए स्थानीय स्तर पर बनेंगी। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि अब सभी सरकारी कार्यालयों में 100 फीसद कर्मचारी काम करेंगे लेकिन तीन पालियों में काम होगा। पहली सुबह नौ से पांच बजे तक, दूसरी 10 से छह, तीसरी पाली 11 से शाम सात बजे तक होगी। दफ्तरों में मास्क, सैनेटाइजर और आवश्यकतानुसार थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था करनी होगी।

उन्होंने बताया कि उद्योगों को रात की पाली में काम करने की छूट दी गयी है लेकिन उन्हें अपने कर्मचारियों के लिये बस की व्यवस्था करनी होगी। पूरे प्रदेश में दुकानों को खोलने के लिये दुकानदारों को मास्क के साथ ग्लव्ज और सैनेटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। सभी बाजार सुबह नौ से रात नौ बजे तक खुलेंगे। सिंगल ब्रांड की सुपर मार्केट को भी शर्तों के साथ खोलने का निर्देश दिया गया है। अवस्थी ने बताया कि सब्जी मंडियां अब सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक खुलेंगी। शहरों में साप्ताहिक मंडियां नहीं खुलेंगी। मगर, ग्रामीण इलाकों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खोली जा सकेंगी। मिठाई की दुकानें खुलेंगी मगर वहां बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। रेहड़ी पटरी वाले व्यवसायी मास्क, ग्लव्ज, सैनिटाइजर के साथ काम शुरू कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि ब्यूटी पार्लर, सैलून के लिये विशेष आदेश हैं। वे एक दूसरे से दूरी के नियम के साथ खोले जाएंगे और काम करने वाले लोगों को मास्क लगाना होगा और कोई भी कपड़ा या तौलिया बार—बार इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि सरकार ने बारातघर खोलने की इजाजत दे दी है लेकिन आयोजन के लिये पूर्वानुमति लेनी होगी और उसमें 30 लोगों से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। कोई भी व्यक्ति असलहा लेकर शादी में नहीं आयेगा। हर्ष फायरिंग पर बहुत सख्त कार्रवाई होगी।

उन्होंने बताया कि नर्सिंग होम और निजी अस्पतालों की इमर्जेंसी और ओपीडी की छूट इस शर्त के साथ है कि उसके लिये स्वास्थ्य विभाग की अनुमति लेनी होगी। राज्य में रोडवेज बसें निर्धारित सीट क्षमता के अनुरूप चलाने की अनुमति मिल गयी है, बशर्तें उनका सैनेटाइजेशन हो और हर यात्री को फेस मास्क लगाये। बस पर सवार होने से पहले यात्री का संक्रमण रोधन होगा। बस अड्डे पर थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। चालक परिचालकों को मास्क के साथ—साथ दस्ताने भी इस्तेमाल करेंगे। जरूरत पड़ने पर बस अड्डों के पास 108 एम्बुलेंस रखने की व्यवस्था की गयी है। उन्होंने बताया कि निजी बसें और सिटी बसें चलाने की भी इन्हीं शर्तों पर चलाने की अनुमति होगी। उल्लंघन होने पर मुकदमा तो दर्ज होगा ही, साथ—साथ भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। टैक्सी, कैब, ई—रिक्शॉ, आटो चलाने की भी अनुमति रहेगी, लेकिन निर्धारित सीट से ज्यादा एक भी आदमी नहीं बैठेगा। अब दोपहिया वाहनों पर दो लोगों के बैठने की छूट दे दी गयी है लेकिन दोनों को मास्क और हेलमेट पहनना होगा।

अवस्थी ने बताया कि पार्कों को खोलने का भी आदेश दे दिया गया है। अब पार्क सुबह पांच से आठ और शाम को भी पांच से आठ बजे तक खोले जाएंगे। खेल परिसर और स्टेडियम भी खुलेंगे। वहां खेलने और अभ्यास की तो इजाजत होगी लेकिन दर्शकों के जाने की मनाही होगी। उन्होंने कहा कि आगामी एक जून से रेल सेवा शुरू होगी। यात्रा के दौरान लोग बहुत सावधानी बरतें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। लोगों को इसके लिये जागरूक भी किया जाएगा।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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