Lalit Modi चाहते हैं कि BCCI उनका ED जुर्माना अदा करे, कोर्ट ने उन पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

Lalit Modi
ANI
रेनू तिवारी । Dec 21 2024 12:03PM

मोदी ने कोर्ट से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को मई 2018 में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत उल्लंघन के लिए केंद्रीय धन शोधन निरोधक एजेंसी द्वारा उन पर लगाए गए 10.65 करोड़ रुपये के जुर्माने का भुगतान करने के लिए अंतरिम निर्देश मांगा था।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के संस्थापक ललित मोदी पर एक 'तुच्छ' और 'पूरी तरह से गलत' याचिका दायर करने के लिए 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, जिसमें क्रिकेट नियामक BCCI को उन पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा लगाए गए 10.65 करोड़ रुपये के जुर्माने का भुगतान करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। मोदी ने कोर्ट से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को मई 2018 में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत उल्लंघन के लिए केंद्रीय धन शोधन निरोधक एजेंसी द्वारा उन पर लगाए गए 10.65 करोड़ रुपये के जुर्माने का भुगतान करने के लिए अंतरिम निर्देश मांगा था।

मोदी BCCI के उपाध्यक्ष थे और उस दौरान उन्हें IPL शासी निकाय, BCCI की एक उपसमिति का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था। याचिका में दावा किया गया है कि उपनियमों के अनुसार, BCCI को मोदी को क्षतिपूर्ति देनी होगी।

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हालांकि, जस्टिस एमएस सोनक और जितेंद्र जैन की पीठ ने 2005 के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार बीसीसीआई 'राज्य' की परिभाषा में नहीं आता है। पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत के स्पष्ट आदेशों के बावजूद, मोदी ने 2018 में यह याचिका दायर की थी।

पीठ ने कहा, "ईडी द्वारा याचिकाकर्ता (मोदी) पर लगाए गए जुर्माने के संदर्भ में याचिकाकर्ता (मोदी) की कथित क्षतिपूर्ति के मामलों में, किसी भी सार्वजनिक कार्य के निर्वहन का कोई सवाल ही नहीं है, और इसलिए, इस उद्देश्य के लिए, बीसीसीआई को कोई रिट जारी नहीं की जा सकती है।"

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इसने कहा, "किसी भी स्थिति में, राहत पूरी तरह से गलत है। फेमा के तहत न्यायाधिकरण ने याचिकाकर्ता पर 10.65 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। याचिकाकर्ता अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को यह राशि चुकाने के लिए बीसीसीआई पर परमादेश की रिट चाहता है। ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता।"

आदेश में स्पष्ट किया गया, "यह याचिका तुच्छ है, और तदनुसार, हम इस याचिका को लागत के साथ खारिज करते हैं"। पीठ ने मोदी को 16 जनवरी, 2025 तक टाटा मेमोरियल अस्पताल को 1 लाख रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया।

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