मद्रास HC से कुणाल कामरा को मिली राहत, 7 अप्रैल तक के लिए अग्रिम जमानत मंजूर

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि कामरा ने अपनी याचिका में कहा है कि वह अपनी जान को खतरा बताते हुए महाराष्ट्र की अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सकते।
एकनाथ शिंदे पर विवादित वीडियो को लेकर कॉमेडियन कुणाल कामरा को शुक्रवार को मद्रास हाईकोर्ट से 7 अप्रैल तक अंतरिम अग्रिम जमानत मिल गई है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि कामरा ने अपनी याचिका में कहा है कि वह अपनी जान को खतरा बताते हुए महाराष्ट्र की अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। मुंबई की खार पुलिस ने 31 मार्च को कुणाल कामरा को पूछताछ के लिए पेश होने के लिए समन भेजा था। पुलिस की ओर से यह दूसरा समन है। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री पर कथित टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद विवादित कॉमेडियन कुणाल कामरा ने शुक्रवार को मद्रास उच्च न्यायालय का रुख किया और ट्रांजिट अग्रिम जमानत मांगी थी।
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एकनाथ शिंदे पर अपनी विवादास्पद टिप्पणी के बाद, कुणाल कामरा उन पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाने वाली शिकायतों के बाद कानूनी मुसीबत में फंस गए हैं। महाराष्ट्र में कई एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसके कारण कॉमेडियन ने आरोपों का मुकाबला करने की तैयारी करते हुए गिरफ्तारी से कानूनी सुरक्षा मांगी है। अधिकारियों ने बताया कि इस सप्ताह की शुरुआत में, मुंबई पुलिस ने कॉमेडियन कुणाल कामरा को दूसरा समन जारी किया, जिसमें उन्हें यूट्यूब पर अपने नवीनतम स्टैंड-अप वीडियो नया भारत में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को गद्दार (देशद्रोही) के रूप में संदर्भित करने के लिए स्पष्टीकरण के लिए उपस्थित होने के लिए कहा गया।
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लेकिन कामरा पहली तारीख को पेश नहीं हुए और उनके वकील ने सात दिन का समय मांगा था। हालांकि, उनके पेश नहीं होने के बाद, मुंबई पुलिस ने कानूनी राय लेने के बाद एक और तारीख जारी की। मुंबई पुलिस ने कहा कि वह इस आरोप की जांच कर रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का मजाक उड़ाने से पहले कामरा ने कई अन्य प्रसिद्ध हस्तियों के बारे में व्यंग्यात्मक टिप्पणी की थी।
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