Kolkata rape-murder case: सीबीआई ने संदीप घोष से 100 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की, आज पॉलीग्राफ टेस्ट की संभावना

Sandeep Ghosh
ANI
रेनू तिवारी । Aug 24 2024 11:45AM

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) कोलकाता बलात्कार और हत्या मामले से जुड़े सात लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट करेगी, जिसमें आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सेमिनल हॉल के अंदर पोस्टग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर का अर्धनग्न शव मिला था।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) कोलकाता बलात्कार और हत्या मामले से जुड़े सात लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट करेगी, जिसमें आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सेमिनल हॉल के अंदर पोस्टग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर का अर्धनग्न शव मिला था। इन नामों में संस्थान के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष भी शामिल हैं, जिनसे सीबीआई ने लगातार आठ दिनों में 100 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की है। इससे पहले आज, वे नौवें दिन पूछताछ के लिए सीबीआई के समक्ष पेश हुए।

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सीबीआई पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, मुख्य आरोपी संजय रॉय, संजय रॉय के करीबी एक नागरिक स्वयंसेवक और अपराध की रात पीड़िता के साथ खाना खाने वाले चार जूनियर डॉक्टरों का पॉलीग्राफ टेस्ट करेगी। उनका पॉलीग्राफ टेस्ट कोलकाता के न्यू टाउन स्थित सेंट्रल फोरेंसिक लैब में किया जाएगा। यह घटनाक्रम गुरुवार को कोलकाता की अदालत द्वारा सीबीआई को पॉलीग्राफ टेस्ट करने की अनुमति दिए जाने के बाद हुआ है।

मुख्य आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट

सीबीआई ने पहले स्थानीय अदालत से संजय रॉय पर पॉलीग्राफ टेस्ट करने की अनुमति प्राप्त की थी, जो कि नागरिक स्वयंसेवक है और जिसे मामले में उसकी कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय एजेंसी ने आरोपी पर मनोविश्लेषण परीक्षण करने के कुछ दिनों बाद ही स्थानीय अदालत से पॉलीग्राफ टेस्ट करने की अनुमति प्राप्त की। इससे पहले, दिल्ली में केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल) के मनोवैज्ञानिक और व्यवहार विश्लेषकों की एक टीम ने भी रॉय पर आवश्यक परीक्षण किए थे।

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कोलकाता बलात्कार-हत्या मामला

यहाँ यह प्रासंगिक है कि 9 अगस्त को अस्पताल में ड्यूटी के दौरान एक स्नातकोत्तर प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। बाद में, 32 वर्षीय महिला का अर्ध-नग्न शव कोलकाता के सरकारी अस्पताल के सेमिनार हॉल में पाया गया। अगले दिन अपराध के सिलसिले में एक नागरिक स्वयंसेवक को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मामले की जाँच कोलकाता पुलिस से केंद्रीय जाँच ब्यूरो को सौंपने का आदेश दिया।

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