Kolkata Doctor Case Update: SC ने जांच पर उठाए कई सवाल, पढ़ें कोर्ट में क्या-क्या हुआ
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सीबीआई द्वारा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई है, ऐसा प्रतीत होता है कि जांच जारी है। हम सीबीआई को नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते है। हम इस पर मंगलवार को विचार करेंगे...सीबीआई कर रही है।" हम इसकी जांच में सीबीआई का मार्गदर्शन नहीं करना चाहते। अदालत ने सीबीआई द्वारा स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार और हत्या मामले में अप्राकृतिक मौत की रिपोर्ट के समय पर भी स्पष्टीकरण मांगा।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सीबीआई को कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की जांच पर नई स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। यह तब आया जब सीबीआई ने एक प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें संकेत दिया गया कि उसे जांच में सुराग मिले हैं।
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मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सीबीआई द्वारा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई है, ऐसा प्रतीत होता है कि जांच जारी है। हम सीबीआई को नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते है। हम इस पर मंगलवार को विचार करेंगे...सीबीआई कर रही है।" हम इसकी जांच में सीबीआई का मार्गदर्शन नहीं करना चाहते। अदालत ने सीबीआई द्वारा स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार और हत्या मामले में अप्राकृतिक मौत की रिपोर्ट के समय पर भी स्पष्टीकरण मांगा।
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वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पीठ को सूचित किया कि मृत्यु प्रमाण पत्र दोपहर 1:47 बजे जारी किया गया था, जबकि पुलिस ने 2:55 बजे अप्राकृतिक मौत की प्रविष्टि दर्ज की थी। हालाँकि, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसका विरोध करते हुए कहा कि रिकॉर्ड के अनुसार, रिपोर्ट रात 11:30 बजे दायर की गई थी। सीबीआई ने जांच पर अपनी स्थिति रिपोर्ट पीठ को सौंपी। न्यायाधीशों ने सीलबंद लिफाफे में उन्हें सौंपी गई स्थिति रिपोर्ट की समीक्षा की। सिब्बल ने अदालत को यह भी बताया कि डॉक्टरों की हड़ताल के कारण 23 लोगों की मौत हो गई और राज्य स्वास्थ्य विभाग ने इस पर एक रिपोर्ट भी सौंपी।
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