कश्मीर टाइम्स की संपादक ने की पाबंदियां हटाने संबंधी याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग
जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के अधिकतरप्रावधान केंद्र द्वारा समाप्त कर दिए जाने के बाद वहां कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं।
नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को ‘कश्मीर टाइम्स’ की संपादक अनुराधा भसीन से कहा कि वह जम्मू कश्मीर में मीडिया पर लगी पाबंदियां हटाने की मांग करने वाली अपनी याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए न्यायालय के रजिस्ट्रार को ज्ञापन दें। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के अधिकतरप्रावधान केंद्र द्वारा समाप्त कर दिए जाने के बाद वहां कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं।
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न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने भसीन की वकील वृंदा ग्रोवर से कहा कि आप रजिस्ट्रार को ज्ञापन सौंप दें और वह उस पर गौर करेंगे। ग्रोवर ने पीठ को बताया कि भसीन कश्मीर के एक प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्र की संपादक हैं और घाटी में पूरी तरह से बंद होने के कारण पत्रकार काम नहीं कर पा रहे हैं। इस पर पीठ ने कहा कि हम गौर करेंगे।
Supreme Court says, "will consider an urgent listing of plea filed by Anuradha Bhasin, the Executive Editor of Kashmir Times challenging the restriction on working journalists in the Kashmir valley in the wake of the revocation of Article 370". pic.twitter.com/oszAE3eoOL
— ANI (@ANI) August 13, 2019
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