कर्नाटक HC के जज ने कहा- सरकार को सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर उम्र सीमा निर्धारित करने पर विचार करना चाहिए

Karnataka HC
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अभिनय आकाश । Sep 19 2023 4:59PM

अदालत ने पहले केंद्र सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया कंपनी की याचिका खारिज कर दी थी और आदेशों का पालन नहीं करने पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार को देश में सोशल मीडिया के उपयोग पर आयु सीमा लगाने पर विचार करना चाहिए। एक मौखिक टिप्पणी मेंअदालत ने कहा कि सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए लोगों की उम्र कम से कम 21 होनी चाहिए। दो न्यायाधीशों की पीठ कुछ सोशल मीडिया खातों और ट्वीट्स को ब्लॉक करने के केंद्र के आदेश को दी गई चुनौती को खारिज करने के खिलाफ एक्स की अपील पर सुनवाई कर रही थी। अदालत ने पहले केंद्र सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया कंपनी की याचिका खारिज कर दी थी और आदेशों का पालन नहीं करने पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। 

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सुनवाई के अंत में पीठ ने उल्लेख किया कि सोशल मीडिया के उपयोग पर आयु सीमा लगाना एक वरदान होगा। अदालत ने कहा कि सबसे अच्छा विकल्प सोशल मीडिया पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना होगा क्योंकि इससे बहुत कुछ अच्छा होगा। इसमें कहा गया है, आज, स्कूल जाने वाले बच्चे इसके (सोशल मीडिया) इतने आदी हो गए हैं। मुझे लगता है कि इसमें आयु सीमा होनी चाहिए। यह मामला तब सामने आया जब केंद्र सरकार के वकील ने अदालत को बताया कि कानून में अब कुछ ऑनलाइन गेम तक पहुंचने से पहले उपयोगकर्ता के पास आधार और अन्य दस्तावेज होना आवश्यक है। अदालत ने तब पूछा कि ऐसी पहचान को सोशल मीडिया तक भी क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है।

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