Jharkhand: ED ने हेमंत सोरेन को भेजा सातवां समन, क्या इस बार जांच एजेंसी के सामने होंगे पेश?

hemant soren
ANI
अंकित सिंह । Dec 30 2023 10:41AM

सोरेन को 31 दिसंबर तक पत्र का जवाब देने के लिए कहा गया है, ऐसा न करने पर एजेंसी मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के प्रावधानों के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू करेगी। सोरेन को जारी किया गया यह सातवां नोटिस या समन है लेकिन उन्होंने कभी भी ईडी के सामने गवाही नहीं दी है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पीएमएलए के तहत झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सातवां समन जारी किया है और उनसे चल रहे भूमि घोटाला मामले में अपना बयान दर्ज करने के लिए कहा है। सूत्रों ने शनिवार को इस बात की जानकारी दी है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए सोरेन की उपलब्धता के लिए उन्हें एक पत्र-सह-समन जारी किया। उन्होंने बताया कि केंद्रीय एजेंसी ने मुख्यमंत्री से जांच अधिकारी को अपनी पसंद की तारीख, स्थान और समय बताने के लिए कहा है ताकि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत उनका बयान दर्ज किया जा सके।

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सोरेन को 31 दिसंबर तक पत्र का जवाब देने के लिए कहा गया है, ऐसा न करने पर एजेंसी मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के प्रावधानों के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू करेगी। सोरेन को जारी किया गया यह सातवां नोटिस या समन है लेकिन उन्होंने कभी भी ईडी के सामने गवाही नहीं दी है। पहला 14 अगस्त के लिए जारी किया गया था। सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट और फिर झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी और समन को "अनुचित" बताते हुए ईडी की कार्रवाई से सुरक्षा मांगी थी। दोनों अदालतों ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। 

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सोरेन ने उच्च न्यायालय में दावा किया था कि समन दुर्भावना से जारी किया गया था और झारखंड में राजनीतिक अनिश्चितता और अशांति पैदा करने के एकमात्र उद्देश्य से उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए थे। ईडी के अनुसार, जांच झारखंड में "माफिया द्वारा भूमि के स्वामित्व में अवैध परिवर्तन के एक बड़े रैकेट" से संबंधित है। एजेंसी ने इस मामले में 14 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2011 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी छवि रंजन भी शामिल हैं, जो पहले राज्य समाज कल्याण विभाग के निदेशक और रांची के उपायुक्त के रूप में कार्यरत थे।

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