जम्मू-कश्मीर : एनआईए ने अनंतनाग में आतंकवादियों के सहयोगियों का भूखंड कुर्क किया

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एजेंसी ने बताया कि डार के खिलाफ मार्च 2024 में जम्मू स्थित एनआईए की विशेष अदालत में तत्कालीन भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), सशस्त्र अधिनियम और यूएपीए की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपपत्र दाखिल किया गया था।

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने एक मुठभेड़ से जुड़े मामले में मुख्य आरोपी की संपत्ति शुक्रवार को कुर्क कर ली। इस मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा का एक आतंकी मारा गया था, जबकि चार सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे।

सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच यह मुठभेड़ 13 सितंबर 2023 को कोकरनाग के गडोले वन क्षेत्र के गुरी नाद में हुई थी। इसमें सेना की 19 राष्ट्रीय राइफल्स इकाई के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धोंचक, जम्मू-कश्मीर पुलिस के उपाधीक्षक हुमायूं भट और एक अन्य जवान शहीद हो गया था।

एक सप्ताह तक चले अभियान में सेना ने लश्कर के आतंकवादी उजैर खान को मार गिराया था। अधिकारियों ने बताया कि हमले से संबंधित एक मामले में एनआईए ने दक्षिण कश्मीर जिले में कोकरनाग के हालपोरा इलाके में 19 मरला जमीन कुर्क की है। यह संपत्ति हालपोरा के मोहम्मद अकबर डार की है।

एनआईए के अनुसार, डार, उजैर खान का सहयोगी था और उसने आतंकी को रसद सहायता, आश्रय, भोजन और खुफिया जानकारी उपलब्ध कराई थी। एजेंसी ने बताया कि यह संपत्ति अवैध गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) की धारा 25 के उपखंड (एक) के तहत कुर्क की गई।

एनआईए के मुताबिक, डार को 20 सितंबर 2023 को उसके घर से एके-47 की 40 गोलियां और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद होने के बाद गिरफ्तार किया गया था।

एजेंसी ने बताया कि डार के खिलाफ मार्च 2024 में जम्मू स्थित एनआईए की विशेष अदालत में तत्कालीन भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), सशस्त्र अधिनियम और यूएपीए की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपपत्र दाखिल किया गया था।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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