कुलभूषण जाधव मामले में ICJ में आमने सामने होंगे भारत और पाक
भारत ने 48 साल के कुलभूषण जाधव के खिलाफ पाकिस्तानी सैन्य अदालत के फैसले के खिलाफ मई 2017 में आईसीजे में अपील की थी।
द हेग। अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (आईसीजे) में भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को एक पाकिस्तानी सैन्य अदालत द्वारा मौत की सजा दिये जाने के मामले में चार दिवसीय सार्वजनिक सुनवाई सोमवार को शुरू होगी। इस दौरान भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने नयी दिल्ली में पिछले सप्ताह कहा था कि भारत जाधव के अधिकारों की रक्षा के लिए हरसंभव प्रयास करेगा। दरअसल, पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने सेवानिवृत्त नौसैन्य अधिकारी जाधव को अप्रैल 2017 में जासूसी और आतंकवाद के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी जिसे भारत ने आईसीजे में चुनौती दी है।
भारत ने 48 साल के जाधव के खिलाफ पाकिस्तानी सैन्य अदालत के फैसले के खिलाफ मई 2017 में आईसीजे में अपील की थी। भारत जाधव से राजनयिकों को मिलने की अनुमति नहीं देकर पाकिस्तान द्वारा राजनयिक संबंधों पर वियना संधि, 1963 के प्रावधानों के ‘खुले उल्लंघन’ के लिए आठ मई 2017 को पहली बार आईसीजे की शरण में गया था। आईसीजे की 10 सदस्यीय पीठ ने 18 मई 2017 को इस मामले में फैसला आने तक पाकिस्तान को जाधव को फांसी देने से रोक दिया था।
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आईसीजे ने नीदरलैंड के द हेग स्थित ‘पीस पैलेस’ में 18 से 21 फरवरी तक इस बहुचर्चित मामले में सार्वजनिक सुनवाई के लिए समयसीमा तय की है। भारत को 18 फरवरी को अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा जबकि पाकिस्तान 19 फरवरी को अपना पक्ष रखेगा। इसके बाद भारत 20 फरवरी को जवाब देगा जबकि इस्लामाबाद 21 फरवरी को अपनी अंतिम दलीलें देगा। आईसीजे का फैसला आगामी कुछ महीनों में आने की संभावना है।
The Hague (Netherlands): International Court of Justice (ICJ) starts public hearing in Indian National Kulbhushan Jadhav case pic.twitter.com/UfdZgZ8Qov
— ANI (@ANI) February 18, 2019
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