दंगा मामले में ओपीएस के बेटे, भाई को अग्रिम जमानत
मद्रास उच्च न्यायालय ने आरके नगर विधानसभा उपचुनाव के प्रचार से जुड़े दंगे के एक मामले में आज पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम के बेटे और भाई को अग्रिम जमानत दे दी।
चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय ने आरके नगर विधानसभा उपचुनाव के प्रचार से जुड़े दंगे के एक मामले में आज पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम के बेटे और भाई को अग्रिम जमानत दे दी। पनीरसेल्वम के बेटे ओपी रविन्द्रनाथ कुमार और उनके चाचा ओ राजा द्वारा दायर एक याचिका की सुनवाई करते हुये न्यायाधीश एस भास्करन ने उन्हें जब जरूरत होगी तब जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने की शर्त पर अग्रिम जमानत दे दी।
याचिकाकर्ता अपने खिलाफ दायर दंगा और आपराधिक धमकी के सिलसिले में गिरफ्तारी की आशंका के कारण अदालत गये थे। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने ‘दुराचार और राजनीतिक प्रतिशोध के कारण’ मामले में उन्हें फंसाया। पुलिस के मुताबिक, उन दोनों के साथ कुछ अन्य लोगों के खिलाफ एक शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया था। इन लोगों पर आरोप था कि उन्होंने छह अप्रैल को आर के नगर में विरोधी एआईएडीएमके (अम्मा) गुट के एक कार्यकर्ता पर हमला किया था। धन बल का इस्तेमाल कर मतदाताओं को प्रभावित करने पर चुनाव आयोग ने 12 अप्रैल को होने वाले उपचुनाव को स्थगित कर दिया था।
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