ऐतिहासिक संरचनाओं को नुकसान पहुंचाया तो होगी 2 साल की जेल, शिंदे सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में की कई सारी घोषणाएं

Shinde
ANI
अभिनय आकाश । Oct 4 2024 5:34PM

महाराष्ट्र कैबिनेट ने महाराष्ट्र में पुरानी और ऐतिहासिक संरचनाओं को नुकसान पहुंचाने के बारे में कानून बनाने का प्रस्ताव पारित किया है। नए प्रस्तावित कानून के अनुसार, पुरानी और ऐतिहासिक संरचनाओं को नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति को 2 साल की कैद और 1 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा।

महाराष्ट्र कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सोशल मीडिया अकाउंट से इस फैसले की लिस्ट शेयर की गई है। महाराष्ट्र कैबिनेट ने महाराष्ट्र में पुरानी और ऐतिहासिक संरचनाओं को नुकसान पहुंचाने के बारे में कानून बनाने का प्रस्ताव पारित किया है। नए प्रस्तावित कानून के अनुसार, पुरानी और ऐतिहासिक संरचनाओं को नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति को 2 साल की कैद और 1 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा। 

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राज्य सरकार ने राज्य में गैर-कृषि करों को पूरी तरह माफ करने का फैसला किया है। यह भी तय किया गया है कि प्राचीन और ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान पहुंचाने पर दो साल की सजा और एक लाख के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही संत भगवान बाबा ओस्टोड श्रमिक दुर्घटना बीमा योजना, जैन समुदाय के लिए अल्पसंख्यक आर्थिक विकास निगम, बारी, तेली, हिंदू खटीक, लोनारी समुदायों के लिए आर्थिक विकास निगम शामिल हैं।

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कैबिनेट में क्या क्या निर्णय लिए गए

राज्य में गैर-कृषि कर पूरी तरह माफ हैं

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प्राचीन और ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान पहुंचाने पर अब दो साल की सजा और एक लाख जुर्माना

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