बिलकिस बानो मामले में दोषियों की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, गुजरात सरकार को जारी किया नोटिस
बिलकिस बानो केस में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा क्या हुआ कि रातों रात दोषियों को छोड़ने का फैसला हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार-हत्या मामले में 11 दोषियों को भी पक्षकार बनाने के निर्देष दिए हैं। मामले में अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी।
बिलकिस बानो केस में दोषियों की रिहाई के खिलाफ दायर याचिका पर गुरुवार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। बिलकिस बानो मामले में दोषियों की रिहाई के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया। बिलकिस बानो केस में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा क्या हुआ कि रातों रात दोषियों को छोड़ने का फैसला हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार-हत्या मामले में 11 दोषियों को भी पक्षकार बनाने के निर्देष दिए हैं। मामले में अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी।
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सुप्रीम ने कहा कि सवाल यह है कि गुजरात के नियमों के तहत दोषी छूट के हकदार हैं या नहीं? हमें यह देखना होगा कि क्या छूट देते समय इस मामले में दिमाग लगाया गया था। सुप्रीम ने याचिकाकर्ताओं को यहां मामले में 11 दोषियों को पक्ष बनाने का निर्देश दिया। बता दें कि बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में आजीवन कारावास की सजा पाए सभी 11 दोषियों को 15 अगस्त को गोधरा उप जेल से रिहा कर दिया गया था।
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गुजरात सरकार की सजा माफी योजना के तहत उन्हें रिहा किया गया था। सरकार के इस कदम की आलोचना करते हुए बिलकिस ने कहा कि ‘इतना बड़ा और अन्यायपूर्ण फैसला’ लेने से पहले किसी ने उनकी सुरक्षा के बारे में नहीं पूछा और नाही उनके भले के बारे में सोचा। उन्होंने गुजरात सरकार से इस बदलने और उन्हें ‘‘बिना डर के शांति से जीने’ का अधिकार देने को कहा।
Bilkis Bano case | Supreme Court seeks response from Gujarat govt on a plea challenging the remission granted to 11 convicts; issues notice to the Gujarat government and posts the matter for hearing after two weeks. pic.twitter.com/7eNAUhl3kM
— ANI (@ANI) August 25, 2022
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