असली NCP मामले में SC में सुनवाई, अजित पवार समेत 41 विधायकों को मिला नोटिस
नार्वेकर ने कहा कि एनसीपी का संविधान और पार्टी का नेतृत्व ढांचा यह तय करने के लिए कोई संकेत नहीं देता है कि असली गुट कौन सा है, इसलिए, मैंने इस मुद्दे को तय करने के लिए तीसरे पैमाने को अपनाया है जो विधायी बहुमत है।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एनसीपी के अजित पवार गुट को दूसरे गुट के नेता जयंत पाटिल की याचिका पर नोटिस भेजा, जिसमें दलबदल और सेना-बीजेपी सरकार में शामिल होने के लिए अजित पवार गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की गई है। शीर्ष अदालत की यह प्रतिक्रिया इसके बाद आई है। शरद पवार गुट ने दल-बदल विरोधी कानून के तहत अजीत समूह के विधायकों को अयोग्य ठहराने की याचिका खारिज करने के महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के आदेश को चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार और उनके साथ गए 41 विधायकों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट अब इस मामले पर 3 सितंबर को सुनवाई करेगी। शीर्ष अदालत इसी दिन शिवसेना विधायकों के अयोग्यता के मामले पर सुनवाई करेगी।
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इस साल फरवरी में महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने फैसला सुनाया कि अजीत पवार के नेतृत्व वाला समूह ही असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, जब जुलाई 2023 में पार्टी में दो गुट उभरे। नार्वेकर ने कहा कि एनसीपी का संविधान और पार्टी का नेतृत्व ढांचा यह तय करने के लिए कोई संकेत नहीं देता है कि असली गुट कौन सा है, इसलिए, मैंने इस मुद्दे को तय करने के लिए तीसरे पैमाने को अपनाया है जो विधायी बहुमत है। शरद पवार गुट ने अजित पवार गुट द्वारा प्राप्त विधायी बहुमत के दावे को चुनौती नहीं दी है।' नार्वेकर ने आगे कहा कि विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग करने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी जाती हैं।
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स्पीकर ने कहा कि 20 जून, 2023 को एनसीपी के भीतर विभाजन अजीत पवार गुट के 41 विधायकों के बीच अंतर-पार्टी असंतोष का परिणाम था, न कि एनसीपी राजनीतिक दल का परित्याग। उन्होंने यह भी कहा कि किसी नेता को छोड़ना पार्टी छोड़ने के बराबर नहीं है। इसके अलावा, नार्वेकर ने शरद पवार गुट द्वारा पार्टी के सदस्यों को चुप कराने के साधन के रूप में अनुसूची 10 को नियोजित करने के प्रयासों को भी खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि 10वीं अनुसूची अंतर-पार्टी असहमति को निपटाने का एक उपकरण नहीं है और राजनीतिक असहमति को दबाने के लिए इसके दुरुपयोग के प्रति आगाह किया।
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