Gyanvapi Case: सर्वे रिपोर्ट सौंपने के लिए ASI को मिला 10 दिन का समय, कोर्ट से मांगे थे तीन सप्ताह
हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव के अनुसार, जिला न्यायाधीश एके विश्वेश ने रिपोर्ट सौंपने के लिए तीन अतिरिक्त सप्ताह की मांग करने वाली एएसआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि एएसआई समय पर काम पूरा करेगा और अधिक समय नहीं मांगेगा।
वाराणसी की एक जिला अदालत ने गुरुवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को ज्ञानवापी मस्जिद पर अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए 10 दिन का और समय दिया। एएसआई ने मस्जिद सर्वेक्षण पर अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए तीन सप्ताह का और समय मांगा है। यह तीसरी बार था जब एएसआई ने ज्ञानवापी मामले में अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश करने के लिए समय बढ़ाने का अनुरोध किया था।
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हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव के अनुसार, जिला न्यायाधीश एके विश्वेश ने रिपोर्ट सौंपने के लिए तीन अतिरिक्त सप्ताह की मांग करने वाली एएसआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि एएसआई समय पर काम पूरा करेगा और अधिक समय नहीं मांगेगा। यादव ने कहा, अदालत ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख 11 दिसंबर तय की है। अदालत मंगलवार को दायर एएसआई की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की सर्वेक्षण रिपोर्ट जमा करने के लिए तीन सप्ताह का समय और मांगा गया था, जिसमें कहा गया था कि विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा उत्पन्न जानकारी को आत्मसात करने के लिए और अधिक समय की आवश्यकता है।
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उल्लेखनीय है कि जिला अदालत ने गत 21 जुलाई को एएसआई को ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण कर चार अगस्त तक रिपोर्ट पेश करने को कहा था और 24 जुलाई को सर्वेक्षण शुरू होने के बाद, पहले उच्चतम न्यायालय और फिर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश से तीन अगस्त तक काम रुका रहा। उसके बाद एएसआई ने सर्वेक्षण का काम पूरा करने के लिए चार हफ्ते का और वक्त मांगा था। अदालत ने सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश करने के लिए पांच अगस्त को चार हफ्ते का और समय दिया था।
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