अहमदाबाद में रिश्वतखोरी के आरोप में जीएसटी अधिकारी गिरफ्तार

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विज्ञप्ति में कहा गया है कि सर्राफा व्यापारी द्वारा पेश कागजात की जांच करने के बाद दोनों अधिकारियों ने व्यापारी से कहा कि खातों में कुछ त्रुटियों के लिए उसे 35 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा।

गुजरात भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने अहमदाबाद शहर में रिश्वतखोरी के एक मामले में दो केंद्रीय जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) अधिकारियों और एक बिचौलिए को गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। एसीबी ने एक विज्ञप्ति में कहा कि आरोपियों की पहचान सीजीएसटी लेखा अधीक्षक मोहम्मद रिजवान शेख, सीजीएसटी निरीक्षक कुलदीप कुशवाह और बिचौलिए भौमिक सोनी के रूप में हुई है।

द्वितीय श्रेणी के अधिकारी शेख ने हाल ही में शहर के एक सर्राफा व्यापार फर्म के मालिक को जुलाई 2017 से मार्च 2023 तक के उनके खातों का लेखा परीक्षण करने के लिए नोटिस जारी किया था।

इस प्रक्रिया के तहत, तृतीय श्रेणी के अधिकारी कुशवाह ने सीजी रोड स्थित फर्म के कार्यालय का दौरा किया और उसके मालिक से लेखा परीक्षण के लिए आवश्यक सभी दस्तावेजों के साथ सीजीएसटी कार्यालय आने को कहा।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि सर्राफा व्यापारी द्वारा पेश कागजात की जांच करने के बाद दोनों अधिकारियों ने व्यापारी से कहा कि खातों में कुछ त्रुटियों के लिए उसे 35 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा।

बाद में, दोनों आरोपियों ने जुर्माना कम करने के लिए व्यापारी से कथित तौर पर 1.25 लाख रुपये की रिश्वत मांगी। विज्ञप्ति के अनुसार व्यापारी से शिकायत मिलने के बाद, एसीबी ने बुधवार को जाल बिछाया और दोनों अधिकारियों की ओर से 1.25 लाख रुपये नकद लेते हुए सोनी नामक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों को भी अन्य स्थानों से पकड़ लिया गया।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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