'स्तन पकड़ना और लड़की की सलवार की डोरी खींचना बलात्कार का प्रयास नहीं', इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

Supreme Court
ANI
रेनू तिवारी । Mar 26 2025 11:50AM

शीर्ष अदालत ने कहा कि फैसला अचानक नहीं लिया गया और फैसला सुरक्षित रखने के चार महीने बाद दिया गया, इसलिए इसमें दिमाग का इस्तेमाल किया गया।

"संवेदनहीनता" को रेखांकित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज बाल उत्पीड़न के एक मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें न्यायाधीश ने कहा था कि स्तन पकड़ना और पायजामे की डोरी खींचना बलात्कार के प्रयास के बराबर नहीं है। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि फैसले में कुछ टिप्पणियों को देखकर दुख हुआ और उन्होंने इस मामले पर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा।

सुप्रीम कोर्ट ने 'स्तन पकड़ना बलात्कार नहीं' संबंधी अपने आदेश पर रोक लगाई

शीर्ष अदालत ने कहा कि फैसला अचानक नहीं लिया गया और फैसला सुरक्षित रखने के चार महीने बाद दिया गया, इसलिए इसमें दिमाग का इस्तेमाल किया गया। जस्टिस बीआर गवई और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा, "हमें यह कहते हुए दुख हो रहा है कि यह फैसले के लेखक की ओर से संवेदनशीलता की कमी को दर्शाता है। यह अचानक नहीं लिया गया और फैसला सुरक्षित रखने के चार महीने बाद दिया गया। इस प्रकार, इसमें दिमाग का इस्तेमाल किया गया।" सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, "हम आमतौर पर इस स्तर पर स्थगन देने में हिचकिचाते हैं। लेकिन चूंकि पैरा 21, 24 और 26 में की गई टिप्पणियां कानून के सिद्धांतों से अनभिज्ञ हैं और अमानवीय दृष्टिकोण को दर्शाती हैं, इसलिए हम इन टिप्पणियों पर रोक लगाते हैं।" सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से सहमति जताते हुए कहा कि "कुछ फैसलों में उन्हें रोकने के कारण होते हैं।" न्यायमूर्ति गवई ने कहा, "यह एक गंभीर मामला है। न्यायाधीश की ओर से पूरी तरह से असंवेदनशीलता। यह समन जारी करने के चरण में हुआ! हमें न्यायाधीश के खिलाफ ऐसे कठोर शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए खेद है।" 

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अदालत इस मामले की सुनवाई स्वतः संज्ञान से कर रही थी, जब 'वी द वूमन ऑफ इंडिया' नामक संगठन ने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी। पीड़िता की मां ने भी शीर्ष अदालत में अपील दायर की है और इसे स्वतः संज्ञान मामले के साथ जोड़ दिया गया है। 

असंवेदनशीलता  है ये...

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा ने 17 मार्च को यह फैसला सुनाया। न्यायाधीश बलात्कार से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत निचली अदालत द्वारा आरोपियों को समन जारी करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।

सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा

सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा। न्यायालय ने कहा, "हम केंद्र, उत्तर प्रदेश राज्य और उच्च न्यायालय के समक्ष पक्षकारों को नोटिस जारी करते हैं। विद्वान अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल न्यायालय की सहायता करेंगे।"

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने क्या कहा? 

न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की पीठ ने आरोपी की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार करते हुए विवादास्पद आदेश पारित किया। उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि आरोपी पर आईपीसी की धारा 354-बी (नंगा करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) के साथ-साथ पोक्सो अधिनियम की धारा 9/10 (गंभीर यौन उत्पीड़न) के तहत मुकदमा चलाया जाए। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने 11 वर्षीय पीड़िता के स्तनों को पकड़ा और उनमें से एक ने उसके पायजामे का नाड़ा तोड़ दिया और उसे यूपी के कासगंज में पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश की। राहगीरों/गवाहों के हस्तक्षेप के कारण, आरोपी व्यक्ति पीड़िता को छोड़कर मौके से भाग गए।

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