उत्तर प्रदेश के आगरा में गैंगस्टर की 1.20 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क

Police
प्रतिरूप फोटो
ANI

पुलिस बल अली शेर के सैय्यद पाड़ा स्थित आवास पर पहुंचा और कुर्की की कार्रवाई की। तिवारी ने बताया कि आरोपी ने अपराध अनैतिक जरिये से संपत्ति अर्जित की थी और न्यायालय के आदेश पर संपत्ति कुर्क की गयी है।

उत्तर प्रदेश के आगरा में पुलिस ने कुख्यात अपराधी अली शेर कुरैशी की 1.20 करोड़ रुपये की संपत्ति रविवार को कुर्क कर ली। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

पुलिस के मुताबिक, आरोपी अली शेर कुरैशी की शाहगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क कर लिया गया। उसपर अलग-अलग थानों में बीस से अधिक मुकदमे दर्ज हैं।

सहायक पुलिस आयुक्त (लोहामंडी) मयंक तिवारी ने बताया कि लोहामंडी क्षेत्र के रहने वाले अली शेर कुख्यात अपराधी है और उसके खिलाफ शहर के अलग-अलग थानों में लूट, अपहरण, बलवा,फिरौती, गुंडा एक्ट समेत अन्य धाराओं में 22 मुकदमे दर्ज हैं।

उन्होंने बताया कि अली शेर पर दो बार गुंडा एक्ट और गैंगस्टर भी लग चुका है। अधिकारी ने बताया कि न्यायालय में जारी मुकदमे के मद्देनजर पुलिस कमिश्रर के कुर्की के आदेश के बाद रविवार को पुलिस ने अभियुक्त की एक करोड़ 20 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क की।

रविवार अपराह्न बड़ी संख्या में लोहामंडी थाने से पुलिस बल अली शेर के सैय्यद पाड़ा स्थित आवास पर पहुंचा और कुर्की की कार्रवाई की। तिवारी ने बताया कि आरोपी ने अपराध अनैतिक जरिये से संपत्ति अर्जित की थी और न्यायालय के आदेश पर संपत्ति कुर्क की गयी है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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