गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को जबरन वसूली के मामले में बरी किया
ठाणे नगर पुलिस थाने में दर्ज 3 अक्टूबर 2017 के एक मामले के तहत इकबाल कासकर पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 384 (जबरन वसूली) और387 (जबरन वसूली करने के लिए किसी व्यक्ति की जान लेने या गंभीर चोट पहुंचाने का भय दिखाना) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
ठाणे। ठाणे की एक विशेष अदालत ने भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को जबरन वसूली के एक मामले में बरी कर दिया। बुधवार को अपने आदेश में, विशेष महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) अदालत के न्यायाधीश अमित एम शेटे ने कहा कि कासकर को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया गया। न्यायधीश ने बताया कि अभियोजन पक्ष उसके खिलाफ आरोप साबित करने में विफल रहा।
ठाणे नगर पुलिस थाने में दर्ज 3 अक्टूबर 2017 के एक मामले के तहत इकबाल कासकर पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 384 (जबरन वसूली) और387 (जबरन वसूली करने के लिए किसी व्यक्ति की जान लेने या गंभीर चोट पहुंचाने का भय दिखाना) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि कासकर और अन्य आरोपियों ने उत्तर मुंबई के गोराई इलाके में 38 एकड़ जमीन से संबंधित सौदे को लेकर एक बिल्डर को धमकाया और उससे तीन करोड़ रुपये की जबरन वसूली की थी।
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बचाव पक्ष के वकील पुनीत माहिमकर और एमजेडजी शेख ने आरोपों का प्रतिवाद किया एवं अभियोजन पक्ष की दलीलों में खामियां निकाली। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने कहा कि कासकर के खिलाफ आरोप साबित नहीं हुए हैं। इसी के साथ अदालत ने भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को बरी कर दिया।
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