Delhi में पटाखों पर लगा बैन तो BJP बोली, सिर्फ दिखावटी कदम उठा रही केजरीवाल सरकार, जल्दबाजी में हुआ फैसला

Virendra Sachdeva
ANI
अंकित सिंह । Sep 9 2024 4:41PM

राय ने कहा कि वे चाहते हैं कि लोग दीये जलाकर और मिठाइयां बांटकर दिवाली मनाएं। उन्होंने कहा कि हमें त्योहार धूमधाम से मनाना है लेकिन हमें प्रदूषण को भी नियंत्रित करना है।

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को राजधानी में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के प्रयासों के तहत 1 जनवरी तक हरित पटाखों सहित सभी पटाखों के उत्पादन, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। इसका मतलब साफ है कि इसबार भी दिवाली में आप पटाखें नहीं जला पाएंगे। राय ने कहा कि वे चाहते हैं कि लोग दीये जलाकर और मिठाइयां बांटकर दिवाली मनाएं। उन्होंने कहा कि हमें त्योहार धूमधाम से मनाना है लेकिन हमें प्रदूषण को भी नियंत्रित करना है।

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हालांकि, भाजपा ने इसको लेकर आप सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई महत्वपूर्ण है और सख्त कदम उठाने की जरूरत है, लेकिन यह हैरान करने वाली बात है कि अरविंद केजरीवाल सरकार वही पुराने दिखावटी कदम जैसे पटाखों पर प्रतिबंध उठाने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि सर्दियों के महीनों में प्रदूषण के स्तर में वृद्धि का मुख्य स्रोत फसल अवशेष जलाना, निर्माण कार्य और सड़क की धूल है, और अरविंद केजरीवाल सरकार ने आज तक यह नहीं बताया कि उसने फसल अवशेष जलाने के मुद्दे को पंजाब सरकार के साथ उठाया है या नहीं, लेकिन पटाखों पर जल्दबाजी में प्रतिबंध लगा दिया है।

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वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि पिछले वर्षों का अनुभव बताता है कि पटाखों पर प्रतिबंध दिल्ली के लोगों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता और बड़े पैमाने पर पटाखे जलाए जाते हैं, इसलिए सरकार को पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के बजाय ग्रीन पटाखों के उपयोग को प्रोत्साहित करने की संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एक बयान में कहा कि प्रतिबंध में पटाखों की ऑनलाइन बिक्री एवं आपूर्ति पर भी पाबंदी रहेगी। उन्होंने कहा कि प्रतिबंध को कड़ाई से लागू करने के लिए दिल्ली पुलिस, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और राजस्व विभाग के साथ मिलकर एक कार्य योजना तैयार की जाएगी। राय ने बयान में कहा कि पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल पर पाबंदी एक जनवरी 2025 तक लागू रहेगी।

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