विद्युत मीटर रीडिंग में हेराफेरी और अवैध रूप से धन उगाई के आरोप में FIR दर्ज
तदानुसार मामले को पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया जिसकी पुलिस द्वारा विवचेना की जा रही है। मीटर रीडर अजीत राजावत के साथ-साथ रवि अग्रवाल, सुपरवाईजर, फीडबैक इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड को भी आरोपी बनाया गया है।
भोपाल। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में विद्युत विभाग की तरफ से फीडबैक इन्फ्रा प्रा.लि. के मीटर रीडर अजीत राजावत के खिलाफ मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने मीटर रीडिंग में हेराफेरी और अवैध रूप से धन की मांग के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई है। यह एफआईआर सहायक अभियंता, फूलबाग जोन, शहर संभाग ग्वालियर के आवेदन पर दर्ज की गई है।
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आरोपी के खिलाफ अपराध धारा 420, 506, 511, 34 भादवि के अंतर्गत थाना पड़ाब में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ कर दी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मीटर रीडर अजीत राजावत फीडबैक इन्फ्रा प्रा.लि. का कर्मचारी है और इसके द्वारा प्रतिमाह मीटर रीडिंग लेकर बिल बांटने का कार्य किया जाना चाहिए लेकिन इसने श्रीमती क्रान्ति देवी निवासी डी-13, द्वारिका पुरी, फूलबाग जोन के परिसर की 10 माह माह तक सही रीडिंग नहीं ली गई और अगस्त-20 में एकत्रित रीडिंग 4317 यूनिट का बिल जारी किया गया और बाद में आरोपी राजावत द्वारा इस बिल को रफा दफा करने के लिए श्रीमती क्रान्ति देवी से 20 हजार रूपये की अवैध रूप से मांग की गई।
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श्रीमती क्रान्ति देवी द्वारा बिजली कंपनी में आवेदन दिया गया जिसकी जांच की गई एवं जांच में सही पाया गया कि मीटर रीडर ने श्रीमती क्रान्ति देवी के परिसर में मीटर रीडिंग में बिजली कंपनी को धोखा दिया है और बिजली कंपनी की छवि धूमिल की गई। साथ ही कंपनी को आर्थिक रूप से नुकसान पहॅुंचाया गया है। तदानुसार मामले को पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया जिसकी पुलिस द्वारा विवचेना की जा रही है। मीटर रीडर अजीत राजावत के साथ-साथ रवि अग्रवाल, सुपरवाईजर, फीडबैक इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड को भी आरोपी बनाया गया है।
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