ईडी ने मुझे 'झूठी मनगढ़ंत कहानी' में फंसाया, दिल्ली हाई कोर्ट से केजरीवाल ने गिरफ्तारी को अवैध बताया

Kejriwal
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अभिनय आकाश । Jul 10 2024 5:32PM

20 जून को ट्रायल कोर्ट द्वारा उन्हें दी गई जमानत को रद्द करने की मांग करने वाली ईडी की याचिका पर दायर आम आदमी पार्टी (आप) संयोजक के जवाब में यह दलील दी गई। बुधवार को, न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की एकल-न्यायाधीश पीठ ने मामले को सूचीबद्ध किया। 15 जुलाई को ईडी को केजरीवाल के 9 जुलाई को दाखिल जवाब का जवाब देने के लिए समय दिया।

उत्पाद नीति मामले में उन्हें दी गई जमानत रद्द करने की प्रवर्तन निदेशालय की याचिका का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि एजेंसी ने उन्हें झूठी मनगढ़ंत कहानी में फंसाया था और उनकी गिरफ्तारी बिल्कुल अवैध थी। 20 जून को ट्रायल कोर्ट द्वारा उन्हें दी गई जमानत को रद्द करने की मांग करने वाली ईडी की याचिका पर दायर आम आदमी पार्टी (आप) संयोजक के जवाब में यह दलील दी गई। बुधवार को, न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की एकल-न्यायाधीश पीठ ने मामले को सूचीबद्ध किया। 15 जुलाई को ईडी को केजरीवाल के 9 जुलाई को दाखिल जवाब का जवाब देने के लिए समय दिया।

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केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने अब खत्म हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। 25 जून को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने ईडी मामले में उन्हें जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। वह वर्तमान में उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित ईडी और सीबीआई मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं। केजरीवाल ने कहा कि स्वतंत्रता एक पवित्र संवैधानिक मूल्य है और इस देश की अदालतें राज्य के प्रकोप के खिलाफ नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्रहरी के रूप में कार्य करने के लिए बाध्य हैं। वर्तमान मामले में प्रतिवादी (केजरीवाल) को कैद करना कानून की प्रक्रिया के घोर दुरुपयोग के अलावा कुछ नहीं है। 

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प्रवर्तन निदेशालय ने प्रतिवादी को झूठी और मनगढ़ंत कहानी में फंसाया है, प्रतिवादी के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है और तत्काल मामले में गिरफ्तारी बिल्कुल अवैध है। यह मानने के उचित आधार हैं कि प्रतिवादी किसी भी अपराध का दोषी नहीं है जो याचिकाकर्ता (ईडी) द्वारा आरोप लगाया गया है।

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