Delhi Baby Care Fire: एक्सपायर्ड लाइसेंस, NOC भी नहीं, ऑक्सीजन की अवैध रिफिलिंग दिल्ली में 7 नवजातों की मौत पर सबसे बड़ा खुलासा

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अभिनय आकाश । May 27 2024 12:39PM

पुलिस ने बताया कि आग लगने की स्थिति में किसी भी आपात स्थिति के लिए अस्पताल में कोई अग्निशामक यंत्र नहीं लगाया गया था। वहां कोई आपातकालीन निकास भी नहीं था। अग्निशमन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक अस्पताल के पास विभाग से मंजूरी भी नहीं थी।

पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार में बेबी केयर न्यू बोर्न हॉस्पिटल में शनिवार रात भीषण आग लग गई और जल्द ही आसपास की दो इमारतों में फैल गई। इस घटना में कम से कम सात नवजात शिशुओं की मौत हो गई और पांच घायल हो गए। अस्पताल के मालिक डॉ. नवीन खिची और एक ऑन-ड्यूटी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। अधिकांश माता-पिता को अपने बच्चे की मौत और घटना के बारे में रविवार को समाचारों या दोस्तों या परिवार के माध्यम से पता चला, क्योंकि न तो पुलिस और न ही अस्पताल ने उन्हें सूचित किया। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, मालिक की ओर से लापरवाही की चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। अधिकारियों के अनुसार, निजी नवजात अस्पताल कथित तौर पर एस्पायर्ड लाइसेंस और अग्निशमन विभाग से एनओसी के बिना अवैध रूप से संचालित हो रहा था। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) द्वारा बेबी केयर न्यू बोर्न चाइल्ड हॉस्पिटल को जारी किया गया लाइसेंस 31 मार्च 2024 को पहले ही समाप्त हो चुका था। पुलिस उपायुक्त (शाहदरा) सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि यहां तक ​​कि उक्त अस्पताल को जारी किया गया लाइसेंस भी केवल पांच बिस्तरों के लिए ही अनुमति देता है।

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हालांकि, शनिवार रात करीब 11.30 बजे घटना के वक्त 12 नवजात अस्पताल में भर्ती थे। पुलिस ने कहा कि जांच के दौरान यह भी पाया गया कि 'बेबी केयर न्यू बोर्न चाइल्ड हॉस्पिटल' के दिल्ली के पंजाबी बाग और हरियाणा के फरीदाबाद और गुरुग्राम में ऐसी तीन और ब्रॉच हैं।

अग्निशमन विभाग से नहीं मिला क्लीयरेंस

पुलिस ने बताया कि आग लगने की स्थिति में किसी भी आपात स्थिति के लिए अस्पताल में कोई अग्निशामक यंत्र नहीं लगाया गया था। वहां कोई आपातकालीन निकास भी नहीं था। अग्निशमन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक अस्पताल के पास विभाग से मंजूरी भी नहीं थी। इमारत के पास कोई फायर एनओसी नहीं है। समाचार एजेंसी के अनुसार, डीएफएस के एक अधिकारी ने नाम न छापने का अनुरोध करते हुए कहा, हम सोमवार को एनओसी से संबंधित दस्तावेजों की भी जांच करेंगे। उन्होंने बताया कि दो मंजिला इमारत में रखे ऑक्सीजन सिलेंडर फट गए जिससे आसपास की इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं।

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अनधिकृत ऑक्सीजन रिफिलिंग सेंटर

एक निवासी मुकेश बंसल ने दावा किया कि अस्पताल भवन में 'अनधिकृत' ऑक्सीजन रिफिलिंग सिलेंडर का काम किया जा रहा था। बंसल ने आरोप लगाया कि हमने इसकी शिकायत स्थानीय पार्षद से भी की थी। लेकिन कुछ नहीं किया गया. यह सब पुलिस की नाक के नीचे हो रहा था। बंसल ने यह भी कहा कि वह अस्पताल के बगल में रहते थे लेकिन सिलेंडर रिफिलिंग के 'अवैध' काम के कारण वह अगली गली में चले गए। 21 वर्षीय देवांश गुप्ता ने दिप्रिंट को बताया, उन्होंने यह भी दावा किया कि पहली मंजिल पर एनआईसीयू था, अस्पताल भूतल पर ऑक्सीजन रीफिलिंग सेंटर के लिए जाना जाता था।

अयोग्य डॉक्टर

वरिष्ठ अधिकारी ने यह भी कहा कि उक्त अस्पताल के ड्यूटी रोस्टर में बीएएमएस (बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी) डॉक्टर शामिल थे जो बच्चों की देखभाल के लिए योग्य नहीं थे। डीसीपी ने कहा कि जांच के दौरान, हमें पता चला कि डॉक्टर नवजात गहन देखभाल की आवश्यकता वाले नवजात बच्चों का इलाज करने के लिए योग्य/सक्षम नहीं हैं, क्योंकि वे केवल बीएएमएस (बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी) डिग्री धारक हैं।

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