मानहानि मामला: गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ संजय सिंह की याचिका खारिज

Sanjay Singh
प्रतिरूप फोटो
ANI Image

उच्च न्यायालय ने 16 फरवरी को सिंह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मानहानि मामले में उनके खिलाफ जारी समन को रद्द करने के अनुरोधवाली याचिका खारिज कर दी थी।

उच्चतम न्यायालय ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेता संजय सिंह की गुजरात उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता पर कथित टिप्पणी के लिए मानहानि मामले में उनके खिलाफ जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था।

न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा, हम वर्तमान याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं। पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में पहले ही कहा है कि पक्षों के लिए उपलब्ध सभी दलीलें खुली हैं और निचली अदालत के न्यायाधीश आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित नहीं होंगे।

उच्च न्यायालय ने 16 फरवरी को सिंह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मानहानि मामले में उनके खिलाफ जारी समन को रद्द करने के अनुरोध वाली याचिका खारिज कर दी थी।

केजरीवाल और सिंह ने गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर मामले में एक निचली अदालत द्वारा जारी समन के साथ ही, समन के खिलाफ उनके पुनरीक्षण आवेदन को खारिज करने के सत्र अदालत के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़