शरजील इमाम की जमानत याचिका पर कोर्ट ने आदेश को रखा सुरक्षित, 10 जून को आएगा फैसला

Sharjeel Imam
ANI
अंकित सिंह । Jun 6 2022 5:40PM

शरजील इमाम ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। शरजील इमामपर आईपीसी की धारा 124 ए के तहत आरोप लगाए गए हैं। दावा है कि 13 दिसंबर 2019 को जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय और 16 दिसंबर 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में शरजील इमाम ने कथित तौर पर भड़काऊ भाषण दिए थे।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र रहे शरजील इमाम 2019 से देशद्रोह के एक मामले में जेल में है। इसी कड़ी में शरजील इमाम की जमानत याचिका पर दिल्ली की एक अदालत में आज सुनवाई हुई। अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। जानकारी के मुताबिक शरजील इमाम की जमानत याचिका पर 10 जून को फैसला आएगा। इमाम ने अंतरिम जमानत की मांग की है। दरअसल, शरजील इमाम को दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत के लिए निचली अदालत में अपील करने की इजाजत दे दी थी। हालांकि शरजील इमाम की कई जमानत याचिका इससे पहले खारिज हो चुकी है।

इसे भी पढ़ें: 16 साल पुराने सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में आतंकी वलीउल्लाह के सजा-ए-मौत का ऐलान

शरजील इमाम ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। शरजील इमामपर आईपीसी की धारा 124 ए के तहत आरोप लगाए गए हैं। दावा है कि 13 दिसंबर 2019 को जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय और 16 दिसंबर 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में शरजील इमाम ने कथित तौर पर भड़काऊ भाषण दिए थे। इसी दौरान उन्होंने चिकन नेक का जिक्र किया था। इमाम को 2019 में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान दिए कथित भड़काऊ भाषणों से संबंधित मामले में गिरफ्तार किया गया था।

We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़