16 साल पुराने सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में आतंकी वलीउल्लाह के सजा-ए-मौत का ऐलान
गाजियाबाद की एक अदालत ने 16 साल पहले वाराणसी में हुए सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले को लेकर आतंकवादी वलीउल्लाह को फांसी की सजा सुनाई। साल 2006 में संकट मोचन मंदिर और छावनी रेलवे स्टेशन पर हुए सिलसिलेवार बम विस्फोटों में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई थी। जबकि 100 से अधिक लोग जख्मी हो गए थे।
गाजियाबाद। गाजियाबाद की एक अदालत ने 16 साल पहले वाराणसी में हुए सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले को लेकर आतंकवादी वलीउल्लाह को फांसी की सजा सुनाई। दरअसल, अदालत ने 4 जून दिन शनिवार को आतंकवादी वलीउल्लाह को सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में दोषी करार दिया था। अदालत ने आतंकवादी वलीउल्लाह को आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी माना था।
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क्या है पूरा मामला ?
साल 2006 में संकट मोचन मंदिर और छावनी रेलवे स्टेशन पर हुए सिलसिलेवार बम विस्फोटों में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई थी। जबकि 100 से अधिक लोग जख्मी हो गए थे।
जिला प्रशासन के वकील राजेश शर्मा ने बताया था कि जिला सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा ने वलीउल्लाह को आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज दो मामलों में दोषी करार दिया। उन्होंने कहा था कि एक मामले में आरोपी को अपर्याप्त सबूतों के कारण आरोपमुक्त कर दिया गया है।
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