धन शोधन मामले में रतुल पुरी की जमानत रद्द करने पर कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी की जमानत रद्द करने की प्रवर्तन निदेशालय की अपील पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सुनवाई पूरी कर ली। प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी अपील में दावा किया है कि पुरी को राहत देते समय सुनवाई अदालत ने उसके समक्ष पेश किये गये सारे दस्तावेजों पर विचार नहीं किया।
नयी दिल्ली। अतिविशिष्ट हेलीकाप्टर घोटाले से संबंधित धन शोधन मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी की जमानत रद्द करने की प्रवर्तन निदेशालय की अपील पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सुनवाई पूरी कर ली। अदालत इस पर फैसला बाद में सुनायेगी। न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने प्रवर्तन निदेशालय की अपील पर शुक्रवार को सुनवाई पूरी की।पुरी को निचली अदालत ने दो दिसंबर को जमानत दी थी। प्रवर्तन निदेशालय ने इस आदेश के खिलाफ अपील दायर करके पुरी की जमानत रद्द करने का अनुरोध किया है।
इसे भी पढ़ें: धन शोधन मामले में रतुल पुरी की जमानत रद्द कराने अदालत पहुंची ईडी
प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी अपील में दावा किया है कि पुरी को राहत देते समय सुनवाई अदालत ने उसके समक्ष पेश किये गये सारे दस्तावेजों पर विचार नहीं किया।निचली अदालत ने चार सितंबर से प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में पुरी को जमानत देते हुए उन्हें साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करने तथा गवाहों से संपर्क नहीं करने अथवा उन्हें प्रभावित नहीं करने का निर्देश दिया था। अतिविशिष्ट हेलीकाप्टर घोटाले में पुरी का नाम प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दायर छठे आरोप पत्र में शामिल है । अदालत ने यह पाया कि ‘‘वर्तमान आरोपियों की भूमिका के समान या उससे अधिक भूमिका वाले सह-आरोपी पहले से ही जमानत पर हैं।’’
अन्य न्यूज़