अदालत ने एफसीआई अधिकारी को अवैध संपत्ति अर्जित करने का दोषी करार दिया, 4.05 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया

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एजेंसी की जांच से पता चला कि मीणा की पारिवारिक संपत्ति 2016 में 3.52 लाख रुपये से बढ़कर 2021 में 4.32 करोड़ रुपये हो गई जबकि इस अवधि के दौरान उसकी कुल आय 45 लाख रुपये से थोड़ी अधिक थी।

भोपाल की एक विशेष सीबीआई अदालत ने बुधवार को भ्रष्टाचार के एक मामले में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के एक अधिकारी को दोषी करार देते हुए 4.05 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया और पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

किशोर मीणा एफसीआई भोपाल के मंडल कार्यालय में सहायक के पद पर तैनात था, जब उस पर तीन जून 2021 को रिश्वत मांगने का मामला दर्ज किया गया था। जब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने मीणा के आवास पर छापेमारी की थी, तो 3.01 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी और सोने के आभूषण बरामद किए गए थे, जिसके बारे में वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए थे।

पाया गया कि मीणा ने दो दिसंबर 2016 से 29 मई 2021 (जब छापेमारी हुई) तक पांच साल की अवधि में भारी अवैध संपत्ति जमा की। ​एजेंसी की जांच से पता चला कि मीणा की पारिवारिक संपत्ति 2016 में 3.52 लाख रुपये से बढ़कर 2021 में 4.32 करोड़ रुपये हो गई जबकि इस अवधि के दौरान उसकी कुल आय 45 लाख रुपये से थोड़ी अधिक थी।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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