रतुल पुरी को मिली बड़ी राहत, अगस्ता वेस्टलैंड मामले में कोर्ट ने दी जमानत
विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने पांच लाख रुपये के एक निजी मुचलके और उतनी ही रकम की दो जमानत राशि पर पुरी की जमानत मंजूर की।
नयी दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने अगस्ता वेस्टलैंड धनशोधन मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे और कारोबारी रतुल पुरी को सोमवार को जमानत दे दी। विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने पांच लाख रुपये के एक निजी मुचलके और उतनी ही रकम की दो जमानत राशि पर पुरी की जमानत मंजूर की।
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पुरी हालांकि अभी जेल में ही रहेंगे क्योंकि उन्हें बैंक धोखाधड़ी से संबंधित एक अन्य मामले में भी गिरफ्तार किया गया है। अपनी जमानत याचिका में पुरी ने कहा था कि उनसे और पूछताछ किये जाने की जरूरत नहीं है और उन्हें हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 3,600 करोड़ रुपये के अगस्ता-वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर सौदा मामले में हाल में पुरी और जसप्रीत आहूजा के खिलाफ एक पूरक अभियोजन शिकायत दर्ज कराई थी।
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भारत ने भारतीय वायुसेना को 12 वीवीआईपी हेलिकॉप्टर आपूर्ति करने के लिए जनवरी 2014 में फिनमेकेनिका की ब्रिटिश सहायक कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड के साथ अनुबंध को खत्म कर दिया था। संविदा दायित्वों के कथित उल्लंघन और सौदे को हासिल करने के लिए 423 करोड़ रुपये की रिश्वत देने के आरोपों में इस अनुबंध को रद्द कर दिया गया था।
A special court grants regular bail to businessman Ratul Puri in AgustaWestland money laundering case. (file pic) pic.twitter.com/J7bsOCL60z
— ANI (@ANI) December 2, 2019
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