अदालत ने Gyanwapi Masjid के तहखाने में पूजा की अनुमति देने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

Allahabad High court
ANI

वाराणसी के जिला न्यायाधीश ने वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट को व्यास जी के तहखाने का रिसीवर नियुक्त करने का आदेश 17 जनवरी, 2024 को पारित किया था आ तहखाने में पूजा करने की अनुमति देने का निर्णय 31 जनवरी, 2024 को पारित किया था।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भीतर व्यास जी के तहखाने का वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट को रिसीवर (निगरानीकर्ता) नियुक्त करने और तहखाने में पूजा की अनुमति देने के वाराणसी के जिला न्यायाधीश के निर्णय के खिलाफ दायर अपील सोमवार को खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 15 फरवरी को अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने कहा कि व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना जारी रहेगी।

ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने वाराणसी जिला न्यायाधीश के दोनों निर्णयों के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी।

न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने अपील खारिज करते हुए कहा, “इस मामले के संपूर्ण रिकॉर्ड को देखने और संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत को वाराणसी के जिला न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिला।”

वाराणसी के जिला न्यायाधीश ने वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट को व्यास जी के तहखाने का रिसीवर नियुक्त करने का आदेश 17 जनवरी, 2024 को पारित किया था आ तहखाने में पूजा करने की अनुमति देने का निर्णय 31 जनवरी, 2024 को पारित किया था।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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