मानहानि मामला: सीएम केजरीवाल, सिसोदिया और योगेंद्र यादव को कोर्ट से मिली राहत
अदालत ने कहा कि वह मुख्य मामले पर 29 अप्रैल को सुनवाई करेगी। अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार शर्मा ने मानहानि की यह शिकायत दर्ज कराई थी। शर्मा ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि प्रमुख अखबारों में छपे आलेखों में आरोपी व्यक्तियों ने पार्टी से टिकट हासिल करने के एक मामले में उसके प्रति ‘मानहानिकारक, गैरकानूनी और अपमानजनक’ शब्दों का इस्तेमाल किया, जिससे बार और समाज में उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची।
नयी दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने 2013 में दायर आपराधिक मानहानि के एक मामले में उसके समक्ष पेश होने में असफल रहने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और स्वराज इंडिया अध्यक्ष योगेंद्र यादव के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंटों पर बुधवार को रोक लगा दी। तीनों नेताओं के वकीलों ने गैर जमानती वारंटों को रद्द करने की अपील की जिसके बाद अपर मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने यह आदेश दिया।
इसे भी पढ़ें: साध्वी के बयान पर केजरीवाल ने साधा निशाना, कहा- भाजपा अपना असली रंग दिखा रही है
इसे भी पढ़ें: राहुल और केजरीवाल ने साधा एक दूसरे पर निशाना, पर बातचीत के दरवाजे खुले रखे
Delhi: Rouse Avenue Court put stays on non-bailable warrants (NBW) issued against Delhi CM Arvind Kejriwal, Deputy CM Manish Sisodia & Yogendra Yadav in a defamation case filed by a lawyer Surender Sharma. Next date of hearing is on 29 April. pic.twitter.com/DGchfQgahO
— ANI (@ANI) April 24, 2019
अन्य न्यूज़