Chandrababu Naidu को मिली राहत, आंध्र प्रदेश HC ने दी अग्रिम जमानत
अंगल्लू मामला अगस्त में युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) के स्थानीय नेताओं के खिलाफ हिंसा भड़काने के चंद्रबाबू नायडू और कई अन्य टीडीपी नेताओं के खिलाफ आरोपों से संबंधित है।
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) प्रमुख और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को अंगल्लू 307 मामले में अग्रिम जमानत दे दी। हालाँकि, टीडीपी प्रमुख जेल में ही रहेंगे क्योंकि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के दो अन्य मामले - इनर रिंग रोड और फाइबर नेट मामला लंबित हैं। अंगल्लू मामला अगस्त में युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) के स्थानीय नेताओं के खिलाफ हिंसा भड़काने के चंद्रबाबू नायडू और कई अन्य टीडीपी नेताओं के खिलाफ आरोपों से संबंधित है। वाईएससीआरसीपी के नेतृत्व वाली आंध्र प्रदेश सरकार ने मामले में एक औपचारिक पुलिस शिकायत दर्ज की थी
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शिकायत में आरोप लगाया गया कि नायडू और अन्य टीडीपी नेताओं ने अगस्त में अंगल्लू गांव में एक राजनीतिक रैली के दौरान वाईएसआरसीपी नेताओं पर हमला किया। इस मामले में नायडू पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 307 के साथ-साथ अन्य संबंधित धाराओं के तहत हत्या के प्रयास का आरोप लगाया गया है।
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बुधवार को पिछली सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने सीआईडी को निर्देश दिया था कि आज की सुनवाई तक अंगालू हिंसा मामले में नायडू को गिरफ्तार न किया जाए. नायडू को सोमवार को अमरावती इनर रिंग रोड मामले की कार्यवाही के लिए अदालत में पेश किया जाएगा।
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