CBI ने उच्च न्यायालय में चिदंबरम की जमानत अर्जी का किया विरोध
कांग्रेस नेता ने अपनी याचिका में दावा किया है कि उनके विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण और राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से प्रेरित है।चिदम्बरम (73) आईएनक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं।
नयी दिल्ली। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम की जमानत अर्जी का दिल्ली उच्च न्यायालय में यह कहते हुए विरोध किया कि वित्तीय गबन की मात्रा और उच्च सार्वजनिक पद का दुरुपयोग चिदम्बरम को किसी भी राहत के अधिकार से वंचित करते हैं।
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इस केंद्रीय जांच एजेंसी ने पूर्व वित्त मंत्री की जमानत अर्जी पर अपने जवाब में कहा कि चिदंबरम को जमानत देने से भ्रष्टाचार के मामलों में गलत परिपाटी तय होगी क्योंकि यह कथित रूप से जनता के साथ विश्वासघात का एक स्पष्ट मामला है। कांग्रेस नेता ने अपनी याचिका में दावा किया है कि उनके विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण और राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से प्रेरित है।चिदम्बरम (73) आईएनक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं।
INX Media case: CBI opposes the bail plea of P Chidambaram in Delhi High Court. Hearing on bail plea is scheduled to be held on 23 September. CBI has opposed his bail plea through a reply in the matter.
— ANI (@ANI) September 20, 2019
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