CBI ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ जारी नहीं किया लुकआउट नोटिस, जांच अधिकारी ने कही यह अहम बात

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एजेंसी ने प्राथमिकी में कुल नौ निजी व्यक्तियों को आरोपी बनाया है, जिनमें मनोरंजन एवं इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ओनली मच लाउडर के पूर्व सीईओ विजय नायर, पर्नोड रिकार्ड के पूर्व कर्मचारी मनोज राय; ब्रिंडको स्पिरिट्स के मालिक अमनदीप ढाल; इंडोस्पिरिट के एमडी समीर महेंद्रू और हैदराबाद के अरुण रामचंद्र पिल्लई शामिल हैं।

नयी दिल्ली। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में दर्ज प्राथमिकी में नामजद आठ निजी व्यक्तियों के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आबकारी विभाग के तीन पूर्व अधिकारियों सहित प्राथमिकी में नामजद चार लोक सेवकों के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी नहीं किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि सीबीआई को अब तक लोक सेवकों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई है, क्योंकि वे सरकार को सूचित किए बिना देश नहीं छोड़ सकते।

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एजेंसी ने प्राथमिकी में कुल नौ निजी व्यक्तियों को आरोपी बनाया है, जिनमें मनोरंजन एवं इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ओनली मच लाउडर के पूर्व सीईओ विजय नायर, पर्नोड रिकार्ड के पूर्व कर्मचारी मनोज राय; ब्रिंडको स्पिरिट्स के मालिक अमनदीप ढाल; इंडोस्पिरिट के एमडी समीर महेंद्रू और हैदराबाद के अरुण रामचंद्र पिल्लई शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मनोज राय के खिलाफ अब तक कोई लुक आउट सर्कुलर जारी नहीं किया गया है।

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इससे पहले सिसोदिया ने दावा किया कि सीबीआई ने आबकारी नीति मामले में उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। उन्होंने इस कदम को नौटंकी करार दिया। सिसोदिया के तीन करीबी सहयोगियों को भी प्राथमिकी में आरोपी के रूप में नामजद किया गया है। इनमें गुड़गांव में बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के निदेशक अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा और अर्जुन पांडे शामिल हैं। सिसोदिया आबकारी नीति के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के संबंध में सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी में नामजद 15 लोगों में शामिल हैं।सीबीआई ने शुक्रवार को इस मामले की जांच के सिलसिले में सिसोदिया के घर समेत 31 ठिकानों पर छापेमारी की थी।

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