Navi Mumbai में महिला कांस्टेबल से बलात्कार के आरोप में पुलिस उपनिरीक्षक के खिलाफ मामला दर्ज

Case filed against police sub inspector for raping woman constable
प्रतिरूप फोटो
ANI

अधिकारी ने बताया कि यह अपराध 2020 से जुलाई 2022 के बीच सानपाड़ा इलाके में किया गया था। उन्होंने बताया कि आरोपी ने 26 वर्षीय पीड़िता से दोस्ती की और फिर उससे शादी करने का झांसा देकर सानपाड़ा के एक फ्लैट में उसके साथ कई मौकों पर कथित तौर पर बलात्कार किया। दोनों ही मुंबई पुलिस में कार्यरत हैं।

ठाणे। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में एक शादीशुदा महिला कांस्टेबल के साथ बलात्कार और उत्पीड़न करने के आरोप में 32 वर्षीय एक पुलिस उपनिरीक्षक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि यह अपराध 2020 से जुलाई 2022 के बीच सानपाड़ा इलाके में किया गया था। उन्होंने बताया कि आरोपी ने 26 वर्षीय पीड़िता से दोस्ती की और फिर उससे शादी करने का झांसा देकर सानपाड़ा के एक फ्लैट में उसके साथ कई मौकों पर कथित तौर पर बलात्कार किया। दोनों ही मुंबई पुलिस में कार्यरत हैं। 

पुलिस ने बताया कि आरोपी ने पीड़िता से समय-समय पर किसी न किसी बहाने से 19 लाख रुपये भी लिए, लेकिन उसने बाद में केवल 14.6 लाख रुपये ही उसे लौटाए। सानपाड़ा पुलिस थाने के अधिकारी ने बताया कि आरोपी उपनिरीक्षक ने महिला का पीछा भी किया। साथ ही पीड़िता को अपने पति को छोड़ने के लिए भी कहा और ऐसा न करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी। अधिकारी ने बताया कि महिला द्वारा मुंबई के पंत नगर पुलिस थाने में दी गई एक शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत एक जीरो एफआईआर’ दर्ज की गई थी। 

उन्होंने बताया कि यह मामला सानपाड़ा पुलिस को सौंप दिया गया है और उसने शनिवार को आरोपी के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया। ‘जीरो एफआईआर’ किसी भी पुलिस थाने में दर्ज कराई जा सकती है, चाहे घटना उस थाना क्षेत्र में हुई हो या नहीं और बाद में उस मामले को उपयुक्त पुलिस थाने में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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