Sexual Harassment Case में बृज भूषण सिंह को कोर्ट से अंतरिम जमानत, 20 को होगी अगली सुनवाई
बृज भूषण ने आरोप पत्र को शब्दशः रिपोर्ट किए जाने पर आपत्ति जताई और अदालत में मीडिया ट्रायल का भी आरोप लगाया। आरोपों का जवाब देते हुए अदालत ने कहा कि एक उचित आवेदन दायर किया जा सकता है।
महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली की अदालत ने मंगलवार को निवर्तमान डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह को 2 दिन की अंतरिम जमानत दे दी। अदालत निवर्तमान डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह की नियमित जमानत याचिका पर गुरुवार को दलीलें सुनने वाली है। अंतरिम जमानत 25,000 रुपये के बांड पर दी गई थी। बृज भूषण ने आरोप पत्र को शब्दशः रिपोर्ट किए जाने पर आपत्ति जताई और अदालत में मीडिया ट्रायल का भी आरोप लगाया। आरोपों का जवाब देते हुए अदालत ने कहा कि एक उचित आवेदन दायर किया जा सकता है।
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डब्ल्यूएफआई के निलंबित सहायक सचिव विनोद तोमर को भी अंतरिम जमानत दे दी गई। कोर्ट नियमित जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करेगी। इससे पहले भाजपा सांसद और डब्ल्यूएफआई के निवर्तमान अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह दिल्ली की एक अदालत के समक्ष पेश हुए और मांगी जमानत थी। राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी से पहले बृजभूषण के आवास के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। छह महिला पहलवानों ने बृजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न करने और डराने-धमकाने का आरोप लगाया है। 2 जून को, दिल्ली पुलिस ने बृज भूषण सिंह के खिलाफ पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के आधार पर दो एफआईआर और 10 शिकायतें दर्ज कीं। डब्ल्यूएफआई प्रमुख के खिलाफ शिकायतों में अनुचित तरीके से छूने, लड़कियों की छाती पर हाथ रखने, छाती से पीठ की ओर हाथ ले जाने और उनका पीछा करने जैसे अन्य प्रयासों का जिक्र किया गया है।
भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व प्रमुख और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी। pic.twitter.com/OWhMT15OY8
— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 18, 2023
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