Breaking News | सुप्रीम कोर्ट का आदेश- तलाकशुदा मुस्लिम महिला गुजारा भत्ता मांग सकती है

Muslim woman
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रेनू तिवारी । Jul 10 2024 11:39AM

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 125 के तहत अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार है।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 125 के तहत अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार है।

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जस्टिस बीवी नागरत्ना और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने ऐतिहासिक शाहबानो मामले में एक याचिका खारिज कर दी, जिसमें व्यक्ति ने धारा 125 सीआरपीसी के तहत अपनी तलाकशुदा पत्नी को अंतरिम गुजारा भत्ता देने के निर्देश के खिलाफ याचिका दायर की थी।

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शीर्ष अदालत ने कहा कि मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986 धर्मनिरपेक्ष कानून पर हावी नहीं होगा।

धारा 125 मुस्लिम महिलाओं को कवर करती है

न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने एक अलग लेकिन समवर्ती फैसले में कहा कि पूर्ववर्ती सीआरपीसी की धारा 125, जो पत्नी के भरण-पोषण के कानूनी अधिकार को संबोधित करती है, मुस्लिम महिलाओं पर भी लागू होती है। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने फैसला सुनाते हुए कहा, "हम इस प्रमुख निष्कर्ष के साथ आपराधिक अपील को खारिज कर रहे हैं कि धारा 125 सभी महिलाओं पर लागू होगी, न कि केवल विवाहित महिलाओं पर।"

पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि भरण-पोषण दान नहीं है, बल्कि विवाहित महिलाओं का अधिकार है, जो सभी विवाहित महिलाओं पर लागू होता है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो।

शीर्ष अदालत ने मोहम्मद अब्दुल समद की याचिका को खारिज कर दिया, जिन्होंने पारिवारिक न्यायालय के भरण-पोषण आदेश में हस्तक्षेप न करने के तेलंगाना उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी।

समद ने तर्क दिया कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण-पोषण की हकदार नहीं है और इसके बजाय उसे मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत राहत मांगनी चाहिए। 

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