हत्या के आरोप में भाजपा नेता व पूर्व मंत्री जंग बहादुर सिंह समेत पांच को उम्रकैद
अमेठी के जामो थाना क्षेत्र के गौरा पूरब गांव के धर्मगतपुर निवासी तत्कालीन प्रधान राम प्रकाश यादव की हत्या 30 जून 1995 को चुनावी रंजिश में हुई थी। 26 वर्ष पूर्व हुई हत्या की जांच सीबीसीआईडी ने की थी।
सुलतानपुर। प्रदेश के पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री भाजपा नेता जंग बहादुर सिंह और उनके तीन भांजों को एमपी/मएलए की विशेष कोर्ट के जज प्रदीप कुमार जयंत ने पूर्व प्रधान की हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उन पर चार लाख 40 हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया है। अमेठी के जामो थाना क्षेत्र के गौरा पूरब गांव के धर्मगतपुर निवासी तत्कालीन प्रधान राम प्रकाश यादव की हत्या 30 जून 1995 को चुनावी रंजिश में हुई थी। 26 वर्ष पूर्व हुई हत्या की जांच सीबीसीआईडी ने की थी। पूर्व मंत्री व तत्कालीन ब्लाक प्रमुख के करीबी रामनाथ से प्रधान पद की चुनावी रंजिश मे रामप्रकाश की हत्या होने की बात सामने आई। इसके आरोप में तत्कालीन ब्लाक प्रमुख जंग बहादुर सिंह, उनके बेटे दद्दन सिंह एवं भांजों रमेश सिंह ,समर बहादुर सिंह व हर्ष बहादुर सिंह पर मृतक के भाई राम उजागिर ने मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे के दौरान पूर्व मंत्री के पुत्र दद्दन सिंह की हत्या हो गई थी। चार्जशीट में शामिल अन्य चार आरोपियों का ट्रायल एमपीध्एमएलए की विशेष कोर्ट में हुआ।
इसे भी पढ़ें: निजी हाथों में जा सकता है इंदौर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा , पिछले एक साल में हुआ है 23 करोड़ का घाटा
सरकारी वकील वैभव पांडेय व अतुल शुक्ल ने बताया कि मामले में सरकारी पक्ष के छह गवाह पेश किए गए। उन्होंने घटना को सही बताते हुए आरोपों का समर्थन किया। आरोपियों के खिलाफ ट्रायल समाप्त होने के बाद कोर्ट ने सभी को हत्या सहित अन्य आरोपों में दोषी पाते हुए गुरुवार को उम्र कैद की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। इसी के साथ प्रत्येक पर एक लाख 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। सजा की धनराशि से 3,75000 रुपये मृतक की पत्नी को क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश भी दिया गया है। कोर्ट की कार्रवाई के दौरान काफी संख्या में पूर्व मंत्री के समर्थक न्यायालय परिसर में देखे गये।
अन्य न्यूज़